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जबलपुर

BJP सांसद की महत्वाकांक्षी योजना पर हाईकोर्ट ने लगाया ब्रेक

-हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नागरिकों ने मनाया जश्न

जबलपुरJul 09, 2021 / 01:42 pm

Ajay Chaturvedi

स्पोर्ट्स सिटी निर्माण पर कोर्ट ने लगाई रोक तो नागरिकों ने मनाया जश्न

स्पोर्ट्स सिटी निर्माण पर कोर्ट ने लगाई रोक तो नागरिकों ने मनाया जश्न

जबलपुर. BJP सांसद की महत्वाकांक्षी योजना पर हाईकोर्ट ने लगाया ब्रेक। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नागरिकों ने मनाया जश्न। एक दूसरे से गले मिले और मिठाइयां खिलाईं। कहा कि ये उनके लंबे विरोध का नतीजा है।
बता दें कि जबलपुर के सांसद राकेश सिंह की महत्वाकांक्षी योजना के तहत शहर में स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण किया जाना था। लेकिन यह बात जैसे ही लोगों को मालूम हुई वो विरोध पर उतर आए। उनका कहना था कि स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर जिले के पर्यावरण को और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। विरोध करने वालों का यह भी आरोप था कि स्पोर्स्ट सिटी के निर्माण के चलते जंगल ही समाप्त हो जाएगा। साथ ही जलाशय को भी नुकासन पहुंचेगा।
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इस स्पोर्ट्स सिटी के विरोध में सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चिपको आंदोलन भी चलाया था। स्पोर्ट्स सिटी का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि सांसद बार-बार यह कहते रहे कि स्पोर्ट्स सिटी से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। पेड़ों की कटाई से भी वो लगातार इंकार करते रहे।
इस बीच नेपियर टाउन निवासी जगजीत सिंह फ़्लोरा और अन्य ने डुमना नेचर रिजर्व में टाइगर सफारी के निर्माण को लेकर याचिका दायर की थी। इसमें निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान बताया गया कि डुमना क्षेत्र में स्पोर्टस सिटी सहित कई प्रोजेक्ट को अनुमति दी जा रही है, जबकि यह क्षेत्र खंदारी जलाशय का जल ग्रहण क्षेत्र है। ऐसे में अगर इस क्षेत्र में निर्माण कार्य होते हैं तो जलाशय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस आवेदन के साथ तालाबों के संरक्षण के लिए वर्ष 1997 में दायर गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ की याचिका में 2015 में पेश की गई एनवायरमेंट प्रोटक्शन एंड कोऑर्डिनेशन आर्गेनाइजेशन ऐपको रिपोर्ट को भी पेश किया गया। ऐपको रिपोर्ट में उसमें कहा गया है कि खंदारी जलाशय के कैचमेंट एरिया को संरक्षित किया जाए और इस क्षेत्र में पौधारोपण किया जाए।
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सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक, जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि डुमना के खंदारी जलाशय के जल ग्रहण क्षेत्र में आवंटित या प्रस्तावित प्रोजेक्ट को वैकल्पिक स्थानों पर ले जाने के लिए विचार किया जाए। इस आशय की एक रिपोर्ट अगली सुनवाई याने 2 अगस्त को पेश की जाए।
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब डुमना एयरपोर्ट से लगी जमीन पर प्रस्तावित प्रदेश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स सिटी या लोकायुक्त कार्यालय इन तमाम निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है। केवल डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम जारी रह सकता है। बाकी अन्य निर्माण पर रोक लग गई है।

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