
MP News : मध्य प्रदेश में कानफोड़ू साउंड सिस्टम को लेकर एक बार फिर एमपी हाईकोर्ट ने सरकार पर नाराजगी व्यक्त की है। उच्च न्यायालय ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि सरकार बताए- तेज आवाज डीजे पर प्रतिबंध लगाने के लिए अबतक क्या कार्रवाई की? कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 21 मार्ज निर्धारित की है।
अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने एक याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कानफोड़ू डीजे को पर्यावरण और सामाजिक समरसता के लिए बेहद खतरनाक बताया है। यातिकाकर्ता वकील ने कोर्ट में प्रैक्टिकल कर ध्वनि प्रदूषण दिखाया। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट के अनुसार, तेज आवाज डीजे पर प्रतिबंध लगाने सरकार ने क्या कार्रवाई की, बताए ?
याचिकाकर्ता एडवोकेट अमिताभ गुप्ता के अनुसार, साउंड पॉल्यूशन को लेकर मैंने कोर्ट के सामने दो मुद्दे रखे। इसमें पहला मुद्दा स्वास्थ्य को नुकसान और दूसरा समाज को भी नुकसान है। तेज आवाज में बजने वाले अश्लील गाने दंगे को न्योता देते हैं और इसमें जान जाती है। न्यायालय ने इस मामले को बड़े संजीदगी से लिया। गुप्ता के अनुसार, उनहोंने कोर्ट के सामने एक और खास बात रखी। उन्होंने कहा कि, मौजूदा कानून इसे रोकने में असक्षम है। इसलिए न्यायालय के निर्देश की आवश्यकता है। कोर्ट ने इसलिए कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए आदेशित किया है। आने वाले एक दो हफ्ते में फिर से इस मामले में अगली सुनवाई होगी।
Published on:
05 Mar 2025 08:02 am
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