MLA Sanjay Pathak in Trouble: जस्टिस मिश्रा की ऑर्डर शीट सामने आने और केस से खुद को अलग करने के बाद खनिज विभाग ने शुरू की कार्यवाही, अब जीएसटी और ब्याज समेत चुकानी होगी पेनल्टी, पारिवारिक फर्मों पर भी कसा शिकंजा...
MLA Sanjay Pathak in Trouble: अवैध खनन में 443 करोड़ रुपए की पेनल्टी के केस में हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन पर सीधे अप्रोच करने वाले विजयराघवगढ़ के भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। जस्टिस मिश्रा की ऑर्डर शीट सामने आने व केस से खुद को अलग कर लेने के बाद खनिज विभाग ने विधायक पाठक और पारिवारिक फर्मों पर शिकंजा कसा है। तय मात्रा से अधिक आयरन और खनन पर लगाई 443 करोड़ रुपए की पेनल्टी की राशि वसूलने की कार्यवाही शुरू की। खनिज विभाग ने विधायक से जुड़ी फर्मों को इस संबंध में मांग पत्र जारी कर दिए हैं। उक्त राशि के साथ जीएसटी और ब्याज की राशि भी भरनी होगी।
आसपास स्थित विधायक पाठक से जुड़ी आयरन ओर की खदानों में अवैध खनन की शिकायत की गई थी। इसकी जांच के लिए राज्यशासन ने दल का गठन किया था। दल ने मौके पर खनन और दस्तावेजों में स्वीकृत अनुमति के आधार पर जांच कर रिपोर्ट सरकार को दी थी। शासन के पत्र के आधार पर खनिज विभाग ने पेनल्टी की वसूली की कार्रवाई शुरू की है।
जिन खदानों पर पेनल्टी की वसूली कार्रवाई शुरू की गई है। उनमें से कुछ फर्में सीधे विधायक संजय पाठक, मां निर्मला पाठक और पुत्र यश पाठक के नाम पर हैं। इसी तरह एक अन्य फर्म में उनकी 50% भागीदारी है।
फर्म का पूरा नाम - वसूली योग्य राशि
1-आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन - 234.51
2-निर्मला मिनरल्स - 126.79
3-पेसेफिक एक्सपोर्ट - 81.79
4-आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन - 20.02
- 26 अगस्त को जिला खनिज कार्यालय को पत्र मिला।
- 443 करोड़ रुपए की मांग भेजी।
- विभाग ने आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन पर दो बार, निर्मला मिनरल्स, पैसिफिक एक्सपोर्ट पर पेनल्टी ठोंकी।
- 1 सितंबर को शिकायतकर्ता आशुतोष मनु दीक्षित की याचिका पर सुनवाई
- जज ने विधायक के अप्रोच करने की बात ऑर्डर में लिख दी।
राज्य शासन से मिले निर्देशों के अनुसार सिहोरा की खदानों में तय मात्रा से ज्यादा खनन के प्रकरण में लगाई गई 443 करोड़ रुपए की पेनल्टी राशि वसूलने की कार्यवाही शुरू की गई है। फर्मों के संचालकों को इसके लिए मांग पत्र जारी किए गए हैं। -
-एके राय, खनिज अधिकारी, जबलपुर।