27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीएम के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

9 दिसंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से सुनाया था फैसला...

2 min read
Google source verification
jabalpur.jpg

जबलपुर. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामला छिंदवाड़ा सीएमएचओ (CMHO) को सस्पेंड किए जाने का है। सीएम द्वारा सस्पेंड करने के बाद सीएमएचओ ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीएम शिवराज के फैसले पर रोक लगाते हुए स्टे लगा दिया है। बता दें कि छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 9 दिसंबर को मंच से सीएमएचओ को सस्पेंड करने का फैसला सुनाया था।

सीएम के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा सीएमएचओ डॉ. गिरीश चौरसिया की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनके निलंबन आदेश पर स्टे ऑर्डर दिया है। सीएमएचओ डॉ. गिरीश चौरसिया को छिंदवाड़ा दौरे पर 9 दिसंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। सीएम के इस फैसले के खिलाफ सीएमएचओ ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कोई ठोस वजह ना होने और इस तरह के आदेश पर सवाल उठाते हुए निलंबन के आदेश पर स्टे ऑर्डर दिया है।

यह भी पढ़ें- छिंदवाड़ा में सीएम को आया गुस्सा, दो बड़े अधिकारी सस्पेंड

सीएम ने मंच से किया था सस्पेंड
बता दें कि 9 दिसंबर को छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच से छिंदवाड़ा के सीएमएचओ और बिछुआ सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री ने भरे मंच से कहा था कि पिछले दिनों में आया था और मुझे शिकायत मिली थी, इसलिए मैं छिंदवाड़ा सीएमएचओ डॉ. जीसी चौरसिया को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं। बिछुआ के सीएमओ चंद्रकिशोर भवरे को भी मैं सस्पेंड करता हूं। इतना सुनते ही वहां मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। इधर, लोगों ने इस एक्शन पर लोगों ने तालियां बजाईं थीं।

यह भी पढ़ें-खड़गे के 'कुत्ते' वाले बयान पर बीजेपी विधायक की खरी-खरी, बोले- खड़गे खुद सोनिया गांधी के दरबारी 'कुत्ते'