31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एमपी में बड़े अफसर पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, ठोका 1 लाख रूपये का जुर्माना..

mp news: PWD के चीफ इंजीनियर पर हाईकोर्ट का आदेश न मानने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया, अपनी जेब से भरना होगा, विभागीय जांच भी होगी..।

2 min read
Google source verification
MP HIGH COURT

MP NEWS: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने PWD के चीफ इंजीनियर एससी वर्मा पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। चीफ इंजीनियर पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के कारण ये जुर्माना लगाया गया है। मामला दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के मामले का है जिसे लेकर कोर्ट ने पूर्व में आदेश दिया था। अब हाईकोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग को तीन महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है।

पूरा मामला इस तरह है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण को लेकर एक आदेश दिया था जिसमें कहा था कि जिन दैनिक वेतनभोगियों को स्थाई किया गया है उनके नियमितीकरण के लिए उमादेवी प्रकरण के अनुसार कार्रवाई की जाए और रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद चीफ इंजीनियर एससी वर्मा ने एक रिपोर्ट पेश कोर्ट में पेश की थी जिसमें बताया था कि सभी दैनिक वेतन भोगियों को नियमित कर दिया गया है।


यह भी पढ़ें- एमपी में भाजपा नेता से रिश्वत लेते ही कर्मचारी की उतरी पेंट, लोकायुक्त का बड़ा एक्शन


अब इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर चीफ जस्टिस एससी वर्मा पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है जो कि उन्हें अपनी जेब से देना होगा। इतना ही नहीं उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग को चीफ इंजीनियर के खिलाफ तीन महीने में विभागीय जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर पूर्व के आदेश का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं होगा तो अगली सुनवाई के दौरान इंजीनियर इन चीफ को फिर से हाजिर होना होगा।


यह भी पढ़ें- 'दीपक तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी' निकिता ने 7 दिन बाद किया पोस्ट और…