
(Photo Source - Patrika)
MP News: शासकीय अस्पतालों में कार्यरत आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को दो महीने का वेतन देने व 11 महीने की एरियर राशि के शीघ्र भुगतान की कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मांग की है। मप्र. संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि सरकार से श्रम अधिनियमों के प्रावधानों के तहत समय पर वेतन देने की मांग की गई है।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर बताया कि श्रम आयुक्त ने 1 अप्रेल 2024 से लागू पुनरीक्षित वेतन देने के आदेश दिए हैं। इसमें न्यूनतम वेतन भुगतान हर माह 5 तारीख तक व 11 माह के एरियर भुगतान व बोनस राशि व अन्य सुविधाएं दिए जाने के आदेश हैं, इसके बावजूद दो माह से वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा। कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि तीन दिन के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी सामूहिक रूप से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे।
वहीं आज से एक महीने पहले मध्यप्रदेश के साढ़े तीन लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया था। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन की रिव्यू पिटीशन को पूरी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। इसके साथ ही 2 मार्च 2020 के अपने पूर्व आदेश को यथावत रखा है। इस फैसले के साथ ही पेंशनर्स को छठवें वेतन आयोग के शेष 32 माह के एरियर के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने आदेशित किया था कि छह माह के भीतर सभी पात्र पेंशनर्स को 6 प्रतिशत ब्याज सहित एरियर का भुगतान किया जाए।
Updated on:
08 Dec 2025 05:52 pm
Published on:
08 Dec 2025 05:52 pm
