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Diwali 2024: ट्रेन से पटाखा लाने वाले सावधान, होगी बड़ी कार्रवाई, रेलवे कर रही जांच

Diwali 2024: त्यौहारी सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ चलन रही है। ऐसे में जो लोग टे्रन के माध्यम से पटाखा लाने या ले जाने की सोच रहे हैं। वे सावधान हो जाएं।

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Diwali 2024

Diwali 2024: त्यौहारी सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ चलन रही है। ऐसे में जो लोग टे्रन के माध्यम से पटाखा लाने या ले जाने की सोच रहे हैं। वे सावधान हो जाएं। क्योंकि जैसे-जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, ट्रेनों में पटाखों को ले जाने से रोकने के लिए वाल्टेयर डिवीजन ने अपनी मशीनरी तैयार कर ली है। क्योंकि ट्रेन के सफर में ज्वलनशील सामान ले जाना सत मना है।

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ऐसे में आगामी दीवाली के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेनों में ज्वलनशील सामान ले जाने पर कड़ी निगरानी रखने के लिए विशेष दस्ते का गठन किया गया है। ट्रेन यात्रियों और रेल उपयोग कर्ताओं को पटाखे और विस्फोटक उपकरण ले जाने के खतरों से अवगत कराने के लिए वाल्टेयर डिवीजन के सुरक्षा विभाग द्वारा कदम उठाए गए हैं। गहन अभियान चलाने के लिए नागरिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

182 में दर्ज करा सकते हैं शिकायत

रेलवे वरिष्ठ मंडल वाणिजय प्रबंधक के. संदीप ने कहा कि सभी यात्रियों को सलाह दी जाती रही है कि वे सावधान रहें और ट्रेनों में यात्रा करते समय अपने सह-यात्रियों को ज्वलनशील वस्तुएं न ले जाने दें। यदि कोई यात्री ज्वलनशील सामान ले जाते हुए देखा जाता है, तो सह-यात्रियों से अनुरोध है कि वे टीटीई, कोच अटेंडेंट, ट्रेन के गार्ड, स्टेशन प्रबंधकों, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) कर्मियों जैसे ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों को सूचित करें।

यात्रियों और रेलवे की संपत्ति को खतरे से बचाएं। कोई भी रेलवे हेल्प लाइन 182 के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकता है। डिवीजन ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने से बचने और सुरक्षित यात्रा करने के लिए लगातार घोषणाओं के माध्यम से जनता को सतर्क कर रहा है।

3 साल तक की कैद हो सकती है

रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर, तेजाब, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ले जाना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 164 और 165 के तहत दंडनीय अपराध है। उल्लंघन करने वालों को तीन साल तक की जेल हो सकती है या 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। या दोनों हो सकती है।

ट्रेनों या स्टेशनों पर ऐसी वस्तुओं को ले जाना सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। रेलवे ने सह-यात्रियों को भी सतर्क रहने कहा है। साथ ही कहा है कि अगर उन्हें ट्रेनों में या स्टेशनों पर पटाखे या कोई संदिग्ध सामग्री दिखे तो रेलवे कर्मचारियों को सूचित करें या रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल करें।