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जगदलपुर

CG News: समय पर काम पूरा नहीं किया… तो देने होंगे 6 लाख रुपए, जिला उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

CG News: ठेकेदार द्वारा अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य करने की पूरी राशि प्राप्त कर निर्धारित समय अवधि के भीतर कार्य पूर्ण न कर सेवा में कमी एवं व्यावसायिक कदाचरण किया गया है।

जगदलपुरJun 08, 2025 / 01:04 pm

Laxmi Vishwakarma

जिला उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला (Photo source- Patrika)

जिला उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला (Photo source- Patrika)

CG News: जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने समय पर काम पूरा न करने के एक मामले में भवन निर्माता ठेकेदार को भवन मालिक से अतिरिक्त प्राप्त की गई 6 लाख रुपए की राशि और मानसिक पीड़ा के लिए 20 हज़ार रुपए की क्षतिपूर्ति अदा किए जाने का आदेश पारित किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया है।

CG News: भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं

दरअसल जगदलपुर निवासी प्रमोद श्रीवास और सीता श्रीवास ने अपने पुराने मकान के पुर्नर्निर्माण के लिए रघुवंश यादव ठेकेदार से जो की भवन निर्माण का कार्य करता है से संपर्क किया था। दोनो पक्षों के मध्य 22 लाख रुपए में भवन निर्माण किए जाने का अनुबंध पत्र निष्पादित किया गया था।
निर्धारित समय अवधि में मकान निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण ठेकेदार को भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त समय भी दिया गया। लेकिन इसके बाद भी भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। जिसके नाराज होकर आवेदक ने इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
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क्षतिपूर्ति भी दिए जाने का आदेश पारित

CG News: यहां ठेकेदार को दो माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया। लेकिन इसके बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। जिसके बाद आवेदक ने एक स्वतंत्र भवन निर्माण एजेंसी से भवन निर्माण में हुए खर्च का आंकलन करवाया गया, जिससे यह स्पष्ट था कि ठेकेदार द्वारा प्राप्त की गई राशि से कम मूल्य का भवन निर्माण कार्य किया गया है।
ठेकेदार द्वारा भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करने से मना करने पर आवेदक ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि ठेकेदार द्वारा अनुबंध के अनुसार निर्माण कार्य करने की पूरी राशि प्राप्त कर निर्धारित समय अवधि के भीतर कार्य पूर्ण न कर सेवा में कमी एवं व्यावसायिक कदाचरण किया गया है। जिससे आवेदकगण को हुई मानसिक पीड़ा के लिए 20 हज़ार रुपए की क्षतिपूर्ति भी दिए जाने का आदेश पारित किया गया।

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