
CG News: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विगत दिनों एक और ठेकेदार पर कानून का हंटर चलाया है, दो भाइयों को मकान निर्माण के नाम पर कई महीने घुमाया और एडवांस की रकम वापस करने के बदले उल्टा आरोप लगा दिया कि मुझे ही इनसे 5-5 लाख लेना है।
मामले में विष्णु कुमार नागेश निवासी ग्राम अमोड़ा ने मकान ठेकेदार भगवान सिंह मंडावी से सर्वसुविधा युक्त मकान बनवाने हेतु इकरारनामा किया था, जिसके लिए 27 लाख रुपए दिए जाने के बावजूद समय पर मकान बनाकर पूर्ण नहीं किया और फोन उठाना ही बंद कर दिया। वकील द्वारा नोटिस भिजवाने पर भी ठेकेदार पर कोई असर नहीं पड़ा।
इसी तरह विष्णु कुमार के बड़े भाई अंकालूराम नागेश से भी भगवान सिंह ठेकेदार ने 18 लाख रुपए की राशि ठग ली और मकान का मात्र ढांचा खड़ा कर आगे बनाना बंद कर दिया। नोटिस भेजने के बावजूद कार्य पूरा नहीं किया।
दोनों भाइयों ने ठेकेदार के इस धोखाधड़ी वाले रवैये के खिलाफ़ उपभोक्ता आयोग कांकेर में प्रकरण प्रस्तुत किया, जिस पर आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल तथा सदस्य डाकेश्वर सोनी द्वारा गहन विचार करने के पश्चात महत्वपूर्ण फ़ैसले में आदेश दिया गया कि ठेकेदार ने सेवा में कमी तथा व्यावसायिक कदाचरण किया है।
CG News: अत: उसे चाहिए कि विष्णु कुमार को तथा अंकालूराम को इकरारनामे के अनुसार क्रमश: 8 लाख रुपए तथा 5 लाख रुपए 7% ब्याज की दर से तथा परिवाद प्रस्तुति दिनांक से अब तक की कुल रकम ब्याज सहित अदा करें। इसमें विलंब करने पर एक माह के पश्चात ब्याज की दर 9% कर दी जाएगी।
ठेकेदार को यह भी आदेश दिया गया है कि मानसिक पीड़ा एवं परेशानी के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि 10- 10 हजार रुपए दोनों पीड़ित पक्षों को आदेश दिनांक से एक माह के भीतर प्रदान करें तथा दोनों फरियादियों को मुक़दमे का हरजा खर्चा 3-3 हजार प्रत्येक को प्रदान करें।
इस महत्वपूर्ण फैसले से उन मकान-ठेकेदारों को भी सबक मिलेगा, जिन्होंने अनेक उपभोक्ताओं के पैसे दबा दिए हैं और समय पर मकान नहीं बना कर बार-बार घुमाया जा रहा हैं।
Updated on:
29 Sept 2024 04:38 pm
Published on:
29 Sept 2024 04:35 pm
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