
नगर निगम की सख्ती (Photo source- Patrika)
CG News: नगर निगम ने शहर में बिना अनुमति फ्लैक्स, बैनर और पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। निगम प्रशासन ने 12 दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
निगम प्रशासन के अनुसार, बिना अनुमति लगाए गए पोस्टर और बैनर शहर की सुंदरता को नुकसान पहुंचाते हैं और गंदगी का कारण बनते हैं। सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों और निजी संपत्तियों की दीवारों पर अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापन शहर के सौंदर्य को प्रभावित कर रहे हैं। निगम ने ऐसे सभी व्यक्तियों, दलों या संगठनों को चेतावनी दी है कि वे बिना अनुमति प्रचार सामग्री न लगाएं।
नगर निगम ने प्रारंभिक कार्रवाई के तहत 12 दुकानदारों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने बिना अनुमति फ्लैक्स और पोस्टर लगाए थे। राजस्व अधिकारी राकेश यादव ने कहा कि यदि दुकानदारों का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो उनके खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। निगम ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि वे शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने में सहयोग करें और बिना अनुमति प्रचार सामग्री न लगाएं।
CG News: नगर निगम के राजस्व अधिकारी राकेश यादव ने बताया कि शहर में सरकारी या निजी संपत्ति पर बिना सक्षम अधिकारी या संपत्ति मालिक की अनुमति के फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर या पंफलेट लगाना गैरकानूनी है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत विज्ञापन या प्रचार सामग्री लगाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
08 Jul 2025 12:34 pm
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