
राजस्थान हाईकोर्ट। फोटो-पत्रिका
जयपुर। उपनिरीक्षक भर्ती 2021 में चयनित करीब 50 प्रशिक्षुओं की ओर से फील्ड ट्रेनिंग और पोस्टिंग रोकने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। इस पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी।
चेतन्य सिंघल व अन्य की ओर से अपील में कहा कि कुछ अभ्यर्थियों के कथित रूप से अनुचित साधनों के इस्तेमाल करने के आधार पर पूरी भर्ती को रद्द नहीं की जा सकती। पकड़े गए अभ्यर्थियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है, जिसके बाद तय होगा कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया है या नहीं।
अपील में कहा कि चयनित अपीलार्थियों में से अनेक पहले दूसरी सेवाओं में थे, ऐसे में परीक्षा रद्द होने से उनके भविष्य पर विपरीत असर होगा। एकलपीठ ने इन तथ्यों पर ध्यान दिए बिना ही भर्ती पर यथास्थिति का आदेश दे दिया।
Updated on:
20 Jan 2025 08:28 am
Published on:
20 Jan 2025 08:27 am
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