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आसाराम को बड़ी राहत: गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में दी 6 महीने की अंतरिम जमानत, दिया ये तर्क

Asaram News: गुजरात हाईकोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में दोषी आसाराम को छह महीने की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों को आधार मानते हुए राहत दी।

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जयपुर

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Arvind Rao

Nov 06, 2025

Asaram News

आसाराम (फोटो- पत्रिका)

Asaram News: गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम को बड़ी राहत देते हुए 2013 के बलात्कार मामले में छह महीने की अंतरिम जमानत दी है। जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस आरटी वच्छानी की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश सुनाया।


बता दें कि अदालत ने कहा, यह राहत राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की तर्ज पर दी जा रही है, जिसमें आसाराम को स्वास्थ्य कारणों के चलते अस्थाई राहत प्रदान की गई थी।


बलात्कार मामले में दोषी


आसाराम को साल 2013 में एक महिला के साथ बलात्कार के मामले में दोषी पाया गया था। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी बीते महीने आसाराम को छह महीने की अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने उस समय कहा था, उनकी हालत बेहोशी जैसी है और जेल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।


'बिगड़ती सेहत को देखते हुए राहत'


गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने आसाराम की ओर से पेश होते हुए कहा, उनकी उम्र और बिगड़ती सेहत को देखते हुए राहत दी जाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ही इसी आधार पर राहत दी है। इसलिए गुजरात हाईकोर्ट को भी वैसा ही कदम उठाना चाहिए।


राज्य सरकार के वकील ने हालांकि यह दलील दी कि अगर राजस्थान की जेल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, तो आसाराम को गुजरात की किसी जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है। जहां उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं दी जा सकें।


वहीं, पीड़िता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता बीबी नाइक ने कोर्ट से कहा कि आसाराम गंभीर हालत में नहीं हैं और उन्हें अस्पताल में लंबी अवधि के इलाज की जरूरत भी नहीं बताई गई है। उन्होंने अदालत से अस्थायी राहत देने का विरोध किया।