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राजस्थान सरकार ने दी किसानों को बड़ी सौगात, 25 लाख से अधिक किसानों को होगा ये बड़ा फ़ायदा

राजस्थान सरकार ने दी किसानों को बड़ी सौगात, 25 लाख से अधिक किसानों को होगा ये बड़ा फ़ायदा

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जयपुर

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rohit sharma

Apr 17, 2018

DA increase news

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जयपुर

राजस्थान सरकार ने किसानों को एक बार फिर बड़ी सौगात दी है। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा किसानों के लिए 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देने की घोषणा की पालना में 1 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 तक राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों का 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा किया जाएगा। इस संबंध में राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू कर दी गई है।

सहकारी बैंकों से अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले सभी किसानों का अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों को 16000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटा जा रहा है, जिन किसानों को यह ऋण बांटा जाएगा वे सभी दुर्घटना बीमा लाभ की योजना में शामिल होंगे।

किलक ने बताया कि किसानों को किसी भी राज्य द्वारा दी जाने वाली यह सर्वाधिक दुर्घटना बीमा की राशि है। वर्तमान सरकार ने किसानों की दुर्घटना राशि को पहले 50 हजार से 3 लाख तक बढ़ाया फिर 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तथा 5 लाख रुपये से 6 लाख रुपये किया था अब इसे 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि किसान कठिन परिस्थिति में कार्य करता है और देश-प्रदेश की जनता के लिए अन्न का उत्पादन करता है। उसका एवं उसके परिवार की सुरक्षा हमारा दायित्व है और इसी के तहत कदम उठाते हुए 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा 188.80 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम की दर पर प्रदान किया जाएगा।


इस पर मिलेगा बीमा लाभ

रजिस्ट्रार एवं प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि यदि ऋणी किसान सड़क, आग एवं रेल दुर्घटना से, डूबने से विष या कीटनाशक दवाईयों के प्रभाव से, विद्युत आघात से विद्युत द्वारा जलने से, हत्या, ऊंचाई से गिरने पर, सांप या जानवर के काटने से अपंग या मृत्यु को प्राप्त होता है तो बीमित व्यक्ति को बीमा लाभ मिलेगा। आपराधिक इरादे के साथ कानून का उल्लंघन एवं आत्महत्या या आत्महत्या के लिए प्रयास को छोड़कर अन्य बाह्य दृश्य एवं हिसंक साधनाें से मृत्यु होने या अपंगता होने पर बीमित व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा।


इतना मिल चुका है लाभ

बीमित किसान के आंख, हाथ या पैर में से किसी एक अंग की स्थायी अपंगता पर 5 लाख रुपये, किन्ही दो अंगों की स्थाई अपंगता अथवा दुर्घटना में मृत्यु पर 10 लाख रुपये का बीमा लाभ किसान को मिलेगा। वर्ष 2014 से 2018 तक किसानों से 17.14 करोड़ रुपये प्रीमियम लेकर 34.43 करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा क्लेम किसानों एवं उनके परिवारों को दिलवाया गया है।