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सरकारी कार्यालय में तंबाकू सेवन करना और बेचना पड़ेगा महंगा, वसूला जाएग इतना जुर्माना

सरकार के निर्देश पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने 1 जून से 31 जुलाई तक आयोजित इस अभियान के तहत सरकारी कार्यालय में किसी के तंबाकू का सेवन करने पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

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प्रतीकात्मक तस्वीर

बाड़मेर/बालोतरा। सरकारी कार्यालय में तंबाकू का सेवन करने व इसके समीप तंबाकू बेचने वाले लोग सावधान हो जाएं। ऐसा करते पाए जाने पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूलेगा। सरकार के निर्देश पर प्रारंभ किए अभियान में विभाग की ओर से नियमित कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि तंबाकू सेवन से विशेषकर कैंसर रोग होता है। परिवार, रिश्तेदारी तो कामकाजी लोगों के संपर्क में आकर कम उम्र के नौजवान भी इसका सेवन करते हैं। इसके सेवन से कम उम्र के बच्चों, युवाओं, गर्भवती महिलाओं की होने वाली मौतों को लेकर सरकार काफी गंभीर है। इनकी रोकथाम को लेकर सरकार ने टोबैको फ्री यूथ कैंपेन अभियान प्रारंभ किया है।

50 से अधिकतम 200 रुपए तक का जुर्माना
सरकार के निर्देश पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में 1 जून से 31 जुलाई तक आयोजित इस अभियान के तहत सरकारी कार्यालय में किसी के तंबाकू का सेवन करने अथवा कार्यालय से 100 गज दूरी पर इसे बेचने पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। कोटपा एक्ट के तहत न्यूनतम 50 रुपए व अधिकतम 200 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। अभियान को लेकर प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 जनों के चालान काटने का लक्ष्य रखा है।

यह करेंगे कार्रवाई
अभियान को लेकर खंड स्तर पर मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी, खंड कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम व सामुदायिक चिकित्सालय, प्राथमिक चिकित्सालय स्तर पर इनके प्रभारी चिकित्सक कार्रवाई करेंगे। वहीं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अतिरिक्त जिला चिकित्सा अधिकारी, आरसीएचओ अधिकारी भी कार्यवाही करने में सक्षम हैं। जरूरत पड़ने पर पुलिस का भी सहयोग लिया जा सकेगा।

31 जुलाई तक आयोजित अभियान में सरकारी कार्यालय में तंबाकू का सेवन करने, इसके समीप इसे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके जुर्माना वसूला जाएगा। अब तक क्षेत्र में 65 दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की है।
-डॉ. प्रेम प्रजापत खंड चिकित्सा अधिकारी बालोतरा