
जयपुर। चुनावी साल में शिक्षा विभाग में जमकर तबादले हो रहे हैं। पिछले दिनों में कई हजार तबादले हो चुके हैं। आए दिन सूचियों में कोई न कोई गड़बड़ी नजर आ रही है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि तबादला आदेशों में भी भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन तबादला सीजन चलने की वजह से कोई भी शिक्षक बोलने को तैयार नहीं है, सभी दबी जुबान में ही विरोध कर रहे हैं।
प्रतिबंधित जिले का मामला
अभी तीन दिन पहले ही 17 विषयों के व्याख्याताओं की तबादला सूची जारी की गई, इनमें से अधिकांश सूचियों में निदेशक माध्यमिक शिक्षा नथमल डिडेल ने निर्देश दिए कि प्रतिबंधित जिले से सामान्य जिले में स्थानान्तरण होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं किया जाए और कार्यग्रहण भी नहीं कराया जाए। वहीं दूसरी ओर कई सूचियों में इस तरह की लाइन ही नहीं लिखी।
यहां प्रतिबंधित जिलों से भी तबादले
जीव विज्ञान के व्याख्याताओं की तबादला सूची में पंकज गौड़ का तबादला चितलवाना जालोर से बा.तिंवरी जोधपुर किया गया है। रेवदर सिरोही में रसायन विज्ञान के व्याख्याता पवन कुमार शर्मा का तबादला धेउ भादरा हनुमानगढ़ किया गया है।
सरनाउ सांचौर जालोर में जीव विज्ञान के व्याख्याता राजेश कुमार मीणा का तबादला अब्दुलपुर बाडी धौलपुर किया है। जीव विज्ञान की व्याख्याता सीमा डेबाना का तबादला बालिका बाडमेर से बालिका सुकेत कोटा किया है। साथ ही इस आदेश में प्रतिबंधित जिले से सामान्य जिले में तबादला नहीं करने की लाइन भी हटा दी है।
अब आदेश किया विलोपित
अंग्रेजी व्याख्याताओं की तबादला सूची में भी कई व्याख्याताओं का प्रतिबंधित जिले से सामान्य जिले में तबादला किया गया है। आदेशों में लिखा है कि प्रतिबंधित जिले से समान्य जिले में स्थानान्तरण हाने की स्थिति में कार्मिक को कार्यमुक्त और कार्यग्रहण नहीं कराया जाए।
इस सूची में सिरोही से अजमेर , पाली, जालोर से जयपुर , डूंगरपुर से उदयपुर , बाडमेर से झुन्झूनु, जोधपुर आदि स्थानों पर शिक्षकों के तबादले किए गए हैं, जो कि प्रतिबंधित जिले से हुए हैं। इसी तरह राजनीति विज्ञान की सूची में भी बाडमेर से सवाई माधोपुर और जोधपुर स्थानान्तरण हुए हैं। प्रतिबंधित जिले से सामान्य जिले में स्थानान्तरण होने की स्थिति में कार्मिक को कार्यमुक्त कार्यग्रहण नहीं कराने के आदेश को विभाग ने विलोपित कर लिया है। अब प्रतिबंधित जिलों से भी तबादले हो सकेंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा की संयुक्त निदेशक कार्मिक नूतन बाला कपिला ने आदेश जारी किए हैं।
Published on:
31 May 2018 11:05 am
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