5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू, चुनाव ने आयोग ने जारी की गाइडलाइन; कलेक्टरों को दिए ये निर्देश

राज्य चुनाव आयोग ने निकाय-पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर कार्यक्रम जारी किया है।

2 min read
Google source verification
rajasthan election commision

Photo- Patrika Network

Rajasthan Nikay-Panchayat Election: राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग अब ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रवार मतदाता सूचियों तैयार करने जा रहा है। यह आम चुनावों से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण है। जिससे भजनलाल सरकार को झटका लगा है।

उधर, सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है, कल इसके लिए कैबिनेट बैठक भी है। इधर, निर्वाचन आयोग ने एक दिन पहले ही मतदाता सूची के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी। अब देखना होगा कि आयोग की सख्ती बरकरार रहती है या कोर्ट के दरवाजे से सरकार हावी होती है?

गौरतलब है कि प्रदेश की 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 में तथा 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में समाप्त हो चुका है। साथ ही 3847 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल सितम्बर-अक्टूबर 2025 में समाप्त हो रहा है, जिनके आम चुनाव होने है।

इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा की जस्टिस महावीर प्रसाद गौतम ने निर्धारित समयावधि में आम चुनाव कराये जाने को लेकर टिप्पणी की थी। आम चुनावों से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय-3 के नियम 11 से 22 के अनुसार करवाया जाएगा।

चुनाव आयोग आगामी आम चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में करवाएगा। विधानसभा की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर तैयार कराकर उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

तीन प्रकार की मतदाता सूचियां की जाएगी तैयार

-ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची।

-पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।

-जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची।

इस आधार पर तैयार होगी मतदाता सूची

आयोग के जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत के वार्डवार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर पंचायत समिति तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां तैयार की जाएगी। जिसका तात्पर्य है कि पंचायत समिति या जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत के जो वार्ड आते हैं, उन सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के वार्डो की मतदाता सूची को संकलित कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार मान ली जावेगी। अतः पंचायत समिति या जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक से मतदाता सूचियों की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन पृथक-पृथक किया जाना है।

पुनरीक्षण कार्यक्रम...

-निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन- 26.09.2025 (शुक्रवार)

-निर्वाचक नामावलियों का वार्डों / मतदान केन्द्रों पर पठन- 29.09.2025 (सोमवार)

-दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि- 05.10.2025 (रविवार)

-विशेष अभियान की तिथियां- 29.09.2025 एवं 30.09.2025

-दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि- 12.10.2025 (रविवार)

-पूरक सूचियों की तैयारी- 24.10.2025 (शुक्रवार)

-निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन- 29.10.2025 (बुधवार)