5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Strike Ban: राजस्थान में आपातकालीन सेवाएं सुरक्षित, सरकार का सख्त रुख, हड़ताल पर 6 माह का प्रतिबंध

Healthcare: 108 और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं अत्यावश्यक घोषित, जनता को मिलेगी निर्बाध सुविधा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Sep 16, 2025

CM Bhajanlal Sharma

CM Bhajanlal Sharma

Emergency Services: जयपुर। राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 108 आपातकालीन सेवा, 104 जननी एक्सप्रेस, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्श सेवा और कॉल सेंटर सेवाओं को अगले छह महीनों के लिए अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया है। इस निर्णय से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित होगी, जिससे आम जनता को आपात स्थिति में त्वरित और निर्बाध चिकित्सा सहायता मिल सकेगी।

गृह विभाग के उप शासन सचिव महेश कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत यह निर्णय लिया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार, 19 सितंबर 2025 से अगले छह महीनों तक इन सेवाओं से जुड़े सभी कार्यालय, कर्मचारी और कार्यकलाप अत्यावश्यक सेवाओं के दायरे में रहेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इस कदम का मुख्य उद्देश्य जन स्वास्थ्य पर हड़ताल के प्रतिकूल प्रभावों को रोकना है। 108 आपातकालीन सेवा और जननी एक्सप्रेस जैसी योजनाएं गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं के लिए जीवन रक्षक साबित होती हैं। यह निर्णय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त करेगा।

राज्य सरकार का यह कदम आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे न केवल मरीजों को समय पर उपचार मिलेगा, बल्कि चिकित्सा कर्मियों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि यह स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास और सुरक्षा को मजबूत करता है।