
जयपुर। राजस्थान में हो रही बारिश और ओलावृष्टि एवं जलभराव के कारण फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचना दें।
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बुधवार को बताया कि बीमित फसल में नुकसान होने पर किसान को व्यक्ति आधार पर खेत में काटकर सूखने के लिए रखी गई बीमित फसल को चक्रवात, बेमौसम वर्षा तथा ओलावृष्टि के कारण नुकसान होने पर 14 दिवस तक की अवधि के लिए व्यक्तिगत बीमा कवर है।
कटारिया ने बताया कि फसल में हुई हानि की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर अथवा फसल बीमा ऐप पर दे सकते हैं। कृषि विभाग ने फसल खराबे की सूचना के लिए बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर जारी किए हैं।
Published on:
09 Mar 2023 12:28 pm
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