
फाइल फोटो : पत्रिका
जयपुर। फसल खराबे की सूचना देने के लिए किसानों को 72 घंटे का समय दिया गया है। तय समय में सूचना देने पर ही किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कैलाश चंद मीणा ने बताया कि खरीफ में जिले की अधिसूचित फसलें बाजरा, मूंग, मूंगफली, ज्वार, तिल, ग्वार और चावला हैं।
बुवाई से लेकर कटाई तक इन फसलों में सूखा, लम्बा सूखा काल, बाढ़, जलभराव, कीट एवं व्याधि, भूस्खलन, बिजली गिरना, प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसी आपदाओं से हुए नुकसान पर मुआवजा दिया जाएगा।
यह मुआवजा राज्य सरकार द्वारा सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर संबंधित हल्का पटवार क्षेत्र के सभी किसानों को औसत उपज की तुलना में गारंटी उपज से कम होने की स्थिति में उपलब्ध होगा।
किसान फसल खराबे की सूचना देने के लिए ‘कृषि रक्षक पोर्टल’, हेल्पलाइन नंबर 14447, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चैटबोट नंबर 7065514447 पर संपर्क कर सकते हैं।
Updated on:
12 Sept 2025 09:43 pm
Published on:
12 Sept 2025 09:16 pm
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