
पत्रिका फाइल फोटो
Ration Distribution: जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों को अक्टूबर माह का राशन अब 5 नवंबर तक प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले अनाज से वंचित न रहना पड़े।
विभाग की अतिरिक्त आयुक्त पूनम सागर ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में आधार प्रणाली का ऑडिट यूआईडीएआई स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इसी कारण प्रदेश में खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की आधार सीडिंग की प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि ऑडिट पूर्ण होते ही आधार सीडिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी जाएगी।
विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि ऑडिट प्रक्रिया के चलते किसी भी लाभार्थी को राशन वितरण में कोई बाधा न आए। उचित मूल्य की दुकानों पर अक्टूबर माह का राशन वितरण 5 नवंबर तक किया जाएगा। विभाग की ओर से सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों को निर्धारित समय सीमा में राशन आसानी से उपलब्ध हो और किसी प्रकार की शिकायत सामने न आए।
Updated on:
31 Oct 2025 10:40 am
Published on:
31 Oct 2025 10:40 am
