
पहली बार...रोडवेज के सीएमडी की कुर्सी के साथ ही पूरा मुख्यालय हुआ कुर्क
अरविंद पालावत/जयपुर। राजस्थान रोडवेज के इतिहास में पहली बार सीएमडी का दफ्तर कोर्ट के आदेश पर कुर्क किया गया है। कुर्की का आदेश वाणिज्यिक न्यायालय क्रम संख्या 4, जयपुर महानगर-द्वितीय ने दिया था। इसके बाद आज स्पेशल सेल के अमीन अभयकांत शर्मा ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूरा मामला 1 अरब 3 करोड़ रूपए से ज्यादा की वसूली का है। बता दें कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्तमान में सीएमडी आईएएस अधिकारी संदीप वर्मा हैं।
जानकारी के अनुसार मैसर्स आशापुरा ट्रेड एवं ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जस्टिस शिवकुमार शर्मा ने आर्बिटेशन प्रकरण में 25 मार्च, 2018 को डिक्री पारित की थी। यह डिक्री 1 अरब 3 करोड़ 3 लाख 46 हजार 753 रूपए कंपनी के पक्ष में पारित की गई थी। जिसकी तुष्टि करने में निगम असफल रहा। ऐसे में वाणिज्यिक न्यायालय क्रम संख्या चार, जयपुर महानगर—द्वितीय ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
सीएमडी ने नहीं उठाया फोन, कल कोर्ट में तारीख
जब इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए रोडवेज के सीएमडी संदीप वर्मा को फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस प्रकरण में अगली सुनवाई गुरूवार को होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि रोडवेज प्रशासन इस दौरान प्रभावी रूप से पैरवी करेगा।
इन संपत्तियों की कुर्की का था आदेश
न्यायालय ने आदेश में परिवहन मार्ग स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में स्थित कमरा संख्या एक में रखी चैयरमेन की कुर्सी और कमरा नंबर 8 में प्रबंध निदेशक कार्यालय में प्रबंध निदेशक की कुर्सी कुर्क करने का आदेश दिया था। वर्तमान में चैयरमेन और एमडी संदीप वर्मा है। हालांकि केवल भवन ही निर्माण सहित कुर्क किया गया है। कुर्सी फिलहाल कुर्क नहीं की गई है। इसके साथ ही अदालत ने परिवहन भवन, राजस्थान राज्य परिवहन निगम, लालकोठी, सहकार मार्ग जयपुर का पूरा भवन निर्माण सहित, सिंधी कैंप बस स्टैंड की संपूर्ण जमीन भी कुर्क करने का आदेश दिया गया है। फिलहाल रोडवेज का मुख्यालय ही कुर्क किया गया है।
कुर्की के दौरान ये रहेंगे प्रतिबंध
अदालत के आदेश के बाद कुर्की के दौरान इन संपत्तियों को ना तो बेचा जा सकेगा और ना ही दान दिया जा सकेगा। इसके साथ ही संपत्तियों को कहीं भी ट्रांसफर या भारित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने सभी व्यक्तियों पर रोडवेज संपत्ति क्रय या दान करने संबंधी रोक लगाई है।
Published on:
19 Oct 2022 05:41 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
