scriptसहपाठी ने किया था बलात्कार, बालिका बनी थी मां, आरोपी को 20 साल की कैद | girl became a mother to rape, the accused was imprisoned for 20 years | Patrika News

सहपाठी ने किया था बलात्कार, बालिका बनी थी मां, आरोपी को 20 साल की कैद

locationजयपुरPublished: May 18, 2022 12:09:08 am

Submitted by:

Gaurav Mayank

छठी कक्षा की छात्रा के साथ उसी विद्यालय के किशोर ने बलात्कार किया था। किशोरी के गर्भ ठहर गया, जिससे वह मां बनी। केस में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना के समय आरोपी किशोरावस्था में था, लेकिन फैसला आया तब तक वह 21 साल का हो गया।

सहपाठी ने किया था बलात्कार, बालिका बनी थी मां, आरोपी को 20 साल की कैद

सहपाठी ने किया था बलात्कार, बालिका बनी थी मां, आरोपी को 20 साल की कैद

जयपुर। उदयपुर शहर के एक थाना क्षेत्र में स्कूल में पढऩे वाली छठी कक्षा की छात्रा के साथ उसी विद्यालय के किशोर ने बलात्कार (Rape news udaipur) किया था। किशोरी के गर्भ ठहर गया, जिससे वह मां बनी। केस में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना के समय आरोपी किशोरावस्था में था, लेकिन फैसला आया तब तक वह 21 साल का हो गया। ऐसे में उसे सजा सेंट्रल जेल में काटनी होगी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने 14 गवाह व 26 दस्तावेज पेश किए, जिससे आरोपी किशोर पर अपराध साबित हो गया। विशिष्ठ न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 क्रम-1 के पीठासीन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य की ओर से फैसला दिया गया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को सजा भुगतने के लिए जेल भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आरोपी को धारा 376 में दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
पीडि़ता को प्रतिकर

फैसले में पीडि़ता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रतिकर राशि 5 लाख रुपए के दिलाने के आदेश दिए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्णय की प्रति मिलने के एक माह के दरमियान पीडि़ता को यह राशि दी जाएगी।
बिस्कुट लेने दुकान गई नौ साल की बालिका से 65 साल के दुकानदार ने किया बलात्कार

मांडलगढ़/भीलवाडा. थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार शाम को दुकान पर बिस्कुट लेने गई नौ साल की बालिका के साथ शर्मसार कर देने वाली घटना हुई। पैसठ साल के दुकानदार ने बालिका को दुकान में ले जाकर बलात्कार किया। वारदात का पता चलने पर रात में परिजन मांडलगढ़ थाने पहुंचे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मांडलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक ज्ञानेन्द्रसिंह ने बताया कि सोमवार शाम को करीब छह बजे नौ साल बालिका अपनी छोटी बहन को साथ लेकर दुकान पर बिस्कुट लेने गई थी। वहां दुकान पर 65 वर्षीय दुकानदार छोटूलाल शर्मा बैठा था। शर्मा ने नौ साल की बालिका को दुकान में खींच लिया जबकि उसकी छोटी बहन सड़क पर खड़ी रही। दुकान के अंदर ले जाकर छोटूलाल ने उसके साथ बलात्कार किया।
घर नहीं पहुंचने पर तलाशते मां पहुंची

काफी देर तक दोनों बेटियों के घर नहीं लौटी तो चिंतित मां उन्हें तलाशने निकली।पर मां को चिंता हुई। रास्ते में छोटी बेटी रोते हुई मिली। मां ने बड़ी बेटी के बारे में पूछा तो उसने दुकान के अंदर जाने की बात कही। मां दुकान पर पहुंची। दुकान के अंदर बड़ी बेटी रो रही थी। उसे घर लाकर बातचीत की तो उसने बलात्कार की बात कही। यह सुनकर मां दंग रह गई। वह बेटी को मांडलगढ़ अस्पताल लेकर आई। यहां प्राथमिक उपचार हुआ। सूचना पर मिलने पर थानाप्रभारी सुरेश चौधरी भी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने वारदात की जानकारी के लेने के बाद पीडि़ता का मेडिकल करवाया। परिजनों की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। इस बीच राज खुलने पर आरोपी दुकानदार घर से भाग गया। पुलिस ने टीम बनाकर उसकी तलाश में दबिश दी। देर रात छोटूलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे मंगलवार को पॉक्सो अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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