जयपुर

Good News : राजस्थान में रेरा का नया सख्त नियम, प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ा तो बिल्डर नहीं अब एमएसटीसी लौटाएगी पैसा

Good News : राजस्थान में रेरा ने एक नया सख्त नियम बनाया है। प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ने वाले बिल्डर की जमीन को नीलाम कर खरीदारों (बुकिंगकर्ता) को पैसा लौटाया जाएगा। रेरा ने अब यह जिम्मेदारी भारत सरकार की उपक्रम कंपनी को सौंपा है।

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फाइल फोटो पत्रिका

Good News : राजस्थान में रेरा ने एक नया सख्त नियम बनाया है। लोगों के आशियाने के सपनों को उजाड़ने वाले बिल्डरों पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने सख्ती तेज कर दी है। प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ने वाले बिल्डर की जमीन को नीलाम कर खरीदारों (बुकिंगकर्ता) को पैसा लौटाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की उपक्रम कंपनी एमएसटीसी (मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिस प्रॉपर्टी को रेरा अटैच करेगा, उसे यह कंपनी नीलाम करेगी। इससे आना वाला पैसा बुकिंगकर्ताओं को लौटाया जाएगा या उस अधूरी बिल्डिंग या फिर फ्लैट निर्माण किया जाएगा।

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केन्द्र सरकार का उपक्रम देगा राहत

पहली बार है जब रेरा ने केन्द्र सरकार के उपक्रम के जरिए लोगों को राहत दिलाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। संभवत: इसकी शुरुआत भिवाड़ी में अरावली गार्डन आवासीय योजना की जमीन व अधूरे स्ट्रक्चर से होगी। रेरा ने दो वर्ष पहले ही इसका कब्जा लिया था। इसे बेचकर खरीदारों को पैसा लौटाने से जुड़ी प्लानिंग का मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे ही ऐसे मामलों में भी सख्ती दिखाई जाएगी। इसके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स की सूची तैयार की जा रही है।

ये है स्थिति

1- 40228 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं रेरा में।
2- 2506 प्रमोटर्स हैं पंजीकृत।
3- 12284 एजेंट कर रहे हैं काम।
4- 3015 प्रकरणों को निस्तारित किया रेरा ने अभी तक।
5- 598 बिल्डर-डवलपर ने एक्सटेंशन लिया अब तक।

यहां करें शिकायत

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का मुख्यालय जयपुर के उद्योग भवन परिसर में है। यहां फोन नम्बर 0141-2851900 पर शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा complaint.rera@ rajasthan.gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

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Published on:
17 Aug 2025 12:31 pm
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