
फोटो: पत्रिका
Varishth Patrakar Samman Yojana Amount Increased: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने वरिष्ठ पत्रकारों को बड़ी राहत देते हुए सम्मान राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों के हित में अहम निर्णय लेते हुए सम्मान राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) ने राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में खुशी का माहौल है।
नई अधिसूचना के अनुसार अब पात्र पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों को पहले की तुलना में अधिक सम्मान राशि मिलेगी। पहले इस योजना के तहत 15 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 18 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। राजस्थान सरकार का मानना है कि वरिष्ठ पत्रकारों ने लंबे समय तक समाज और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसे में उन्हें आर्थिक रूप से सम्मान देना जरूरी है।
संशोधित नियमों के अनुसार वे पत्रकार इस योजना के पात्र होंगे जिन्होंने दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार एजेंसी अथवा स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कम से कम 20 वर्षों तक कार्य किया हो। इसके साथ ही संबंधित पत्रकार की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य होगा। केवल अधिस्वीकृत पत्रकार ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
सरकार ने केवल वरिष्ठ पत्रकारों ही नहीं बल्कि दिवंगत पत्रकारों के परिवारों को भी राहत दी है। नई अधिसूचना के तहत दिवंगत लाभार्थी पत्रकार की पत्नी को मिलने वाली सम्मान निधि में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले यह राशि 7,500 रुपए प्रतिमाह थी, जिसे अब बढ़ाकर 9 हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इससे पत्रकार परिवारों को आर्थिक सहयोग मिलेगा।
राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य लंबे समय तक पत्रकारिता क्षेत्र में सेवाएं देने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को आर्थिक सम्मान प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र अधिस्वीकृत पत्रकारों को प्रतिमाह सम्मान राशि दी जाती है ताकि सेवानिवृत्ति की उम्र में उन्हें आर्थिक सहयोग मिल सके। योजना का लाभ उन पत्रकारों को मिलता है जिन्होंने कम से कम 20 वर्षों तक प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार एजेंसी या स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य किया हो और जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो। साथ ही दिवंगत पत्रकारों के परिवार को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Updated on:
22 May 2026 12:26 pm
Published on:
22 May 2026 07:22 am
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
