
Shrichand Kriplani
जयपुर। प्रदेश के सभी शहरों में एक समान एकीकृत भवन विनियम लागू हो गया है। नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी के भवन विनियमों को मंजूर करने के बाद बुधवार को यूडीएच ने इसके आदेश जारी कर दिए। भवन विनियमों की सबसे खास बात है कि इमारत बनाने के लिए नक्शे स्वीकृत कराने व अन्य जरूरी स्वीकृतियां निवेशक को सिंगल विंडो सिस्टम में उपलब्ध होंगी।
देश में निवेश का माहौल सुधारने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैकिंग में सुधार किया जाए। इसके लिए इस वर्ष केन्द्र की ओर से सभी राज्यों को बिजनेस रिफॉम्र्स एक्शन प्लान जारी कर उसे लागू करने के निर्देश दिए गए। इसी एक्शन प्लान के तहत पूरे राज्य में भवन निर्माण के लिए एक जैसे भवन विनियम लागू किया गया है।
यूडीएच ने एकीकृत भवन विनियमों का प्रारूप तैयार किया था। इस पर आमजन और सभी प्रभावित पक्षों से आपत्ति व सुझाव भी मांगे गए। इनके निस्तारण के बाद बने अंतिम प्रारूप को यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने स्वीकृति दी। अब यूडीएच ने इसे लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
ये होगा नए भवन विनियमों में
-भवनों की ऊंचाई के लिए भूखण्ड के आकार की बाध्यता खत्म
-निर्मित क्षेत्र का आधार बिल्ट अप एरिया रेशियो (बीएआर) होगा
-बिल्ट अप एरिया रेशियो (बीएआर) 2 रखा गया है
-सड़क की चौड़ाई के हिसाब से भवन की ऊंचाई होगी
-तय ऊंचाई तक निर्माण होगा, इसे सील नहीं किया जाएगा
-24 मीटर के बजाए 18 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर चौड़ाई के डेढ़ गुना व फ्रंट सेटबैक के बराबर ऊंचाई होगी -1.5 लाख वर्गमीटर तक के निर्मित क्षेत्रफल की योजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति लेना जरूरी नहीं होगा
-बिल्डर्स एम्पैनल्ड विशेषज्ञ से पर्यावरणीय मापदण्ड की पालना का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे -ऊंचाई की गणना जमीनी तल से होगी इसमें प्लिंथ और स्टिल्ट भी शामिल होंगे
-भवन के पोर्च की चौड़ाई भवन या ब्लॉक की चौड़ाई की आधी चौड़ाई के बराबर होगी
-विजिटर्स पार्किंग की गणना प्रति 100 कार यूनिट के अनुसार होगी
-पहले 100 कार यूनिट का 25 प्रतिशत, अगले 100 और फिर 100 यूनिट पर 20 प्रतिशत विजिटर्स पार्किंग होगी -अगली 300 यूनिट या अधिक यूनिट पर 10 प्रतिशत विजिटर्स पार्किंग देनी होगी
-आवासीय, संस्थानिक व पर्यटन इकाई के लिए बेटरमेंट लेवी आवासीय आरक्षित दर की 25 के बजाए 20 प्रतिशत देनी होगी
-व्यावायिक उपयोग में बेटरमेंट लेवी व्यावसायिक आरक्षित दर की 20 फीसदी होगी
-स्टेडियम, रिक्रिएशनल, स्पोट्र्स कॉम्पलैक्स, कन्वेंशन सेंटर के लिए पार्किंग के स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।
Published on:
18 Oct 2017 06:01 pm
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