
JDA New Update : JDA की नई सुविधा। ई-पट्टा के लिए अब आवेदक को जेडीए नहीं आना पड़ेगा। इसे लेकर जेडीए ने कवायद शुरू कर दी है। आवेदक स्टाम्प शुल्क भी पट्टा मिलने के बाद उसे रजिस्टर्ड कराने के दौरान उप-पंजीयक कार्यालय में जमा करा सकेगा। इसे संबंध में जेडीसी आनन्दी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
जेडीसी आनन्दी ने बुधवार को आइटी सेवाओं व ई-पट्टा को लेकर बैठक ली। इस दौरान उपायुक्त (एसएम) को उप-पंजीयक को स्टाम्प शुल्क जमा करने के लिए विशेष शर्त का ड्राफ्ट व पट्टा कलेक्शन के संबंध में आवेदकों के लिए ड्राफ्ट बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा आवेदक को ई-पट्टे के साथ उससे संबंधित पुराने दस्तावेज भी मिल सकेंगे। वहीं, डीलिंग बाबू लीज ड्राफ्ट में विशेष शर्तें भी डाल सकेगा।
1- आवेदन निस्तारण के बाद हस्ताक्षरित दस्तावेज का पूर्वावलोकन करने के लिए नया प्रावधान बनाया जाएगा।
2- जेईएन व एटीपी को ऑनलाइन माध्यम से साइट प्लान अपलोड और ई-साइन करना होगा।
3- लंबित डेटा अपडेट के लिए उपायुक्तों को स्वामित्व विवरण, गुम नक्शे और लंबित प्रकरणों को 7 दिन में निस्तारण करना होगा।
Published on:
01 May 2025 08:56 am
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