
Jaipur News : जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में प्रस्तावित 150 बैड के सैटेलाइट अस्पताल के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सांगानेर खुली जेल की अतिरिक्त भूमि पर अस्पताल भवन बनाने पर लगी रोक हटा दी है और मुख्य सचिव को अवमानना मामले से मुक्त कर दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कोर्ट रजिस्ट्रार की सिफारिशों के अनुपालन को लेकर शपथ-पत्र दाखिल करने को कहा है।
स्वास्थ्य विभाग ने इस अस्पताल के निर्माण की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसकी अनुमानित लागत 92 करोड़ रुपए है। यह अस्पताल मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत बनाया जा रहा है।
पूर्व में सांगानेर खुली जेल के लिए 17,800 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी। इसके अलावा 14,940 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि देने का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले रोक लगा दी थी। बाद में, 25 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। 6 दिसंबर 2024 को रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट दी कि जेल के लिए जरूरी जमीन अलग की जा सकती है और बाकी भूमि अस्पताल निर्माण के लिए उपलब्ध कराई जा सकती है। रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया कि जेल के लिए 14,940 वर्ग मीटर अतिरिक्त जमीन दी जाए और 22,232 वर्ग मीटर जमीन पर अस्पताल बनाया जा सकता है।
राज्य सरकार ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि वह रजिस्ट्रार की सिफारिशों के अनुसार नई जेल का निर्माण करेगी और जब तक नई जेल नहीं बन जाती, तब तक पुराने परिसर को खाली नहीं किया जाएगा। अस्पताल का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि कैदियों की व्यवस्था पर कोई असर न पड़े।
सांगानेर सैटेलाइट अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। आरएसआरडीसी को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।
गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
Published on:
16 May 2025 09:31 am
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