
आरोपी ड्राइवर और डंपर। फोटो: पत्रिका
जयपुर। हरमाड़ा में 15 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले डंपर चालक का लाइसेंस अब भी ‘कानूनी सुरक्षा कवच’ में सुरक्षित है। आरटीओ ने लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया तो शुरू कर दी, पर मोटर व्हीकल एक्ट का प्रावधान ऐसा है कि आरोपी के जेल में होने से नोटिस की ‘रस्म’ पूरी नहीं हो पा रही। लिहाजा, कार्रवाई की फाइल फिलहाल इंतजार में है, कानून के मुताबिक आरोपी की सुनवाई जरूरी है, भले ही वह जेल में क्यों न हो।
इस मामले में आरटीओ सेकंड कार्यालय ने आरोपी चालक के नाम नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन समस्या यह है कि चालक फिलहाल जेल में है। नतीजा, नोटिस पहुंच नहीं पा रहा, सुनवाई हो नहीं सकती और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया ठप है। विभाग अब आरोपी के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा है, ताकि उससे ‘औपचारिक पूछताछ’ कर आगे कदम बढ़ाया जा सके।
अधिकारियों का कहना है कि जब तक चालक को नोटिस नहीं मिल जाता, सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई जाती रहेगी। थाना पुलिस ने भी चालक का लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ को पत्र भेजा, मगर विभाग ने कानून का हवाला देकर जवाब दे दिया कि बिना सुनवाई के कार्रवाई संभव नहीं।
नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन चालक जेल में है। इसलिए तिथि 20 नवंबर तक बढ़ाई जाएगी। इस संबंध में एक्ट के अन्य प्रावधानों की भी समीक्षा की जा रही है।
-अतुल शर्मा, डीटीओ, आरटीओ सेकंड
Updated on:
13 Nov 2025 03:03 pm
Published on:
13 Nov 2025 02:53 pm
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