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जयपुर में 240 रुपए किलो बेच रहे थे LPG, रसद विभाग ने दबिश देकर घर से पकड़े 27 सिलेंडर, मेहराज अंसारी गिरफ्तार

Illegal LPG Refilling: जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रियव्रत चारण ने कहा कि घरों और दुकानों में सिलेंडरों की अवैध रिफलिंग करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है। आमजन से भी अपील है कि वे अवैध रिफलिंग के जरिए खरीदे जा रहे अप्रमाणित सिलेंडर न खरीदें।

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जयपुर

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Arvind Rao

Apr 09, 2026

Jaipur Man Arrested for Selling LPG at rs 240/kg 27 Cylinders Seized in Supply Dept Raid

बिंदायका के मारूति नगर में जब्त सिलेंडर और पुलिस हिरासत में आरोपी (फोटो- पत्रिका)

Illegal LPG Refilling in Jaipur: राजधानी जयपुर में एलपीजी संकट का फायदा उठाकर चांदी कूटने वाले कालाबाजारियों ने अब रिहायशी इलाकों को ही अपना ठिकाना बना लिया है। सुनसान गलियों और दुकानों के बाद अब घरों के भीतर अवैध रिफिलिंग का खतरनाक खेल चल रहा है, जो हजारों जिंदगियों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है।

बता दें कि बुधवार को रसद विभाग की स्पेशल टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिंदायका और मानसरोवर क्षेत्र से 27 सिलेंडर जब्त किए हैं। पहली बड़ी कार्रवाई बिंदायका के मारुति नगर में हुई। जिला रसद अधिकारी (जयपुर प्रथम) प्रियव्रत सिंह चारण के अनुसार, सूचना मिली थी कि घनी आबादी के बीच एक घर में अवैध रूप से गैस भरी जा रही है।

टीम ने जब छापा मारा तो पाया कि मोहनलाल रैगर नाम का व्यक्ति घरेलू सिलेंडरों से 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों में गैस भर रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी 240 रुपए प्रति किलो के मनमाने दाम पर गैस बेचकर अवैध मुनाफा कमा रहा था। मौके से 5 घरेलू, 5 अप्रमाणित छोटे और एक व्यावसायिक सिलेंडर बरामद कर आरोपी को हिरासत में लिया गया।

शिप्रापथ में भी पुलिस का छापा

इसी क्रम में दूसरी कार्रवाई मानसरोवर के रीको क्षेत्र में की गई। यहां पुलिस और रसद विभाग की टीम ने मेहराज अंसारी नामक व्यक्ति को दबोचा। उसके कब्जे से 5 किलो वाले 16 अवैध सिलेंडर बरामद किए गए। आरोपी के खिलाफ शिप्रापथ थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्रशासन की अपील: न खरीदें अप्रमाणित सिलेंडर

जिला रसद अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अवैध रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि अवैध रिफिलिंग के जरिए बेचे जा रहे अप्रमाणित और असुरक्षित सिलेंडर न खरीदें। ऐसे खतरनाक कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस या रसद विभाग को दें। घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग कानूनी अपराध है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है।