
एक साथ 19 लोगों को कुचला था (पत्रिका फाइल फोटो)
मानसरोवर (जयपुर): मानसरोवर स्थित खरबास सर्कल पर नौ जनवरी को लग्जरी कार से लोगों को कुचलने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी दिनेश रणवा को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके तथा 25-25 हजार रुपए के दो जमानतदारों की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
साथ ही प्रत्येक सुनवाई पर न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश भी दिया गया है। मामले में उपचार के दौरान भीलवाड़ा निवासी रमेश की मृत्यु हो गई थी। न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार, घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु तथा 14 लोगों के घायल होने का उल्लेख है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अंशुमान सक्सेना ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। घटना के समय वाहन कौन चला रहा था, यह पुलिस स्पष्ट रूप से साबित नहीं कर पाई है। न ही कोई ठोस सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत किया गया है।
आरोपी 18 जनवरी से न्यायिक अभिरक्षा में है, चार्जशीट पेश हो चुकी है तथा ट्रायल में समय लगना संभावित है। आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। वहीं, सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि घटना के समय वाहन आरोपी के कब्जे में था और तेज गति से चलाया जा रहा था।
हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु तथा कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आरोपी घटना के बाद 10 दिन तक फरार रहा और सह-आरोपियों ने उसके नाम की पुष्टि की है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को जमानत प्रदान कर दी।
Published on:
12 Apr 2026 10:33 am
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