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जयपुर। सिरसी रोड पर प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद जेडीए की ओर से शुरू की गई बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक लग गया है। यह आदेश ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही करीब 300 मकानों और दुकानों पर लाल निशान लगाए गए थे और अतिक्रमण हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई थी।
दरअसल, सिरसी पुलिया से सिरसी मोड़ तक करीब 4.5 किलोमीटर लंबे हिस्से में सड़क को मास्टर प्लान के अनुरूप 160 फीट चौड़ा करने की योजना पर काम चल रहा था। वर्तमान में यह सड़क कई जगहों पर केवल 60 से 80 फीट चौड़ी है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू की थी।
गुरुवार को जेडीए की आठ टीमों ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र का मापन किया और सड़क सीमा में आ रहे निर्माणों को चिन्हित करते हुए लाल निशान लगाए। सुबह से दोपहर तक चली इस कार्रवाई के दौरान दोनों ओर स्थित 300 से अधिक निर्माणों को चिह्नित किया गया। संभावित विरोध को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल भी तैनात किया था।
इससे पहले भी जेडीए ने स्थानीय व्यापारियों और निवासियों से बातचीत कर अतिक्रमण हटाने के लिए समझाइश दी थी। कई लोगों ने नुकसान कम करने के लिए स्वयं ही अपने निर्माण हटाने शुरू कर दिए थे। हालांकि, व्यापारियों ने प्रशासन से 15 दिन का समय, मुआवजा और पुनर्वास की मांग भी रखी थी।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी इसी क्षेत्र में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें 200 से अधिक निर्माण ध्वस्त किए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद पूरी कार्रवाई पर अस्थायी रोक लग गई है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि शाम तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी उन्हें मिल जाएगी, जिसके बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।
Updated on:
17 Apr 2026 05:01 pm
Published on:
17 Apr 2026 03:52 pm
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