
MP High Court Gwalior Bench
हिण्डौनसिटी (करौली): सड़क दुर्घटना के मामले में घायल को न्यायालय के आदेश के बावजूद चोटों का मुआवजा (क्लेम) नहीं देकर फरार चल रहे एक टेम्पो चालक को गुरुवार को जेल भेज दिया गया।
बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक-2 सुमरथ लाल मीना के आदेश पर नाजिर ने आरोपी को ढिंढोरा गांव से पकड़ कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
न्यायालय के नाजिर हितेश गोयल ने बताया कि मामला 2016 के सड़क दुर्घटना का है, जिसमें 18 फरवरी ने कुलदीप सिंह ने अपने ऑटो को लापरवाही से चलाते हुए रोशन नाम के व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में रोशन गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके हाथ-पैरों में फ्रैक्चर हो गया था।
टेम्पो चालक के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहा। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे क्रमांक-2 न्यायालय ने 15 फरवरी 2025 को फैसला सुनाया, जिसमें न्यायालय ने टेम्पों का बीमा नहीं होने के कारण आरोपी कुलदीप सिंह को 1 लाख 52 हजार 600 रुपए की चोट मुआवजा (क्लेम) राशि के तौर घायल के लिए अदा करने के आदेश दिया था।
साथ ही पूर्ण भुगतान होने तक राशि का ब्याज भी देने को कहा था। न्यायालन के आदेश के बावजूद आरोपी ने न तो घायल को क्लेम राशि का भुगतान किया और न ही आदेश का पालन किया। इसके बाद न्यायालय ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आरोपी कार्रवाई से बचाने के लिए इधर-उधर रह रहा था।
गुरुवार को न्यायालय के आदेश पर तामील कुनिंदा राज चरण सिंह को साथ लेकर नाजिर हितेश गोयल ने गांव ढिंढोरा से टेम्पो चालक कुलदीप को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसके न्यायालय के निर्णय की पालना नहीं करने पर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
Updated on:
17 Apr 2026 03:04 pm
Published on:
17 Apr 2026 03:04 pm
