
पूर्व विधायक कंवरलाल मीना। फोटो : सोशल
Kanwar Lal Meena Case Update : चुनाव कार्य के दौरान अधिकारी को धमकाने के मामले में सजा भुगत रहे पूर्व विधायक कंवरलाल मीना की दया याचिका पर मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल निर्णय करेंगे। विधिवेत्ताओं के अनुसार राज्यपाल सजा माफ कर सकते हैं तो विवाद से बचने के लिए सजा दो साल से कम करने का निर्णय भी कर सकते हैं। उधर, सूचना का अधिकार आंदोलन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कंवरलाल को माफी देने के प्रयासों का विरोध किया है।
राज्यपाल के पास लंबित दया याचिका के बारे में स्पष्ट प्रावधान है कि वे मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर ही निर्णय कर सकते हैं, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दया याचिका के सम्बन्ध में हर स्तर पर प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा निर्धारित है।
विधि विशेषज्ञों का कहना है कि दया याचिका के मामले में राज्यपाल के निर्णय के लिए मंत्रिमंडल की सिफारिश महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वह चाहें तो स्वतंत्र विधिवेत्ताओं, विधि विभाग या महाधिवक्ता से विधिक राय ले सकते हैं। इस बीच सरकार ने मामले से सम्बन्धित जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उधर, कुछ लोगों की ओर से कंवरलाल मीना को राहत नहीं देने की सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का कुछ विशेष हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है।
झालावाड़ जिले में वर्ष 2005 में तत्कालीन उपखंड अधिकारी रामनिवास मेहता पर पिस्तौल तानने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने कंवरलाल मीना को बरी कर दिया। इसकी अपील होने पर स्थानीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनाई। इसे हाईकोर्ट ने बहाल रखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। इससे विधानसभा की सदस्यता चली गई।
सूचना एवं रोज़गार अधिकार अभियान की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय व अन्य ने अंता के पूर्व विधायक कंवरलाल मीना की सजा माफ़ करने के प्रयासों का विरोध किया है। उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय व प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है। पत्र में कंवरलाल को भाजपा सरकार माफी दिलवाने के लिए तत्पर है। यह सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण और संविधान की भावना व न्याय प्रणाली का अपमान है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि आम नागरिक ऐसा अपराध करता, क्या उसे भी यही राहत मिलती?
Updated on:
28 Jun 2025 06:40 am
Published on:
28 Jun 2025 06:39 am
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