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Rajasthan Politics : भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी पर आज हो सकता है फैसला

Rajasthan News : राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी पर आज फैसला हो सकता है।

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Kanwar Lal Meena Rajasthan Assembly Membership as MLA Decision can be Taken Today

भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा (फाइल फोटो पत्रिका)

Rajasthan News : राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी पर आज फैसला हो सकता है। झालावाड़ एसीजेएम कोर्ट से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा के सरेंडर करने की सूचना राजस्थान विधानसभा को मिलने के बाद अब उनकी सदस्यता को लेकर सियासी गलियारों में उत्सुकता है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को जल्द ही फैसला करना है। उम्मीद की जा रही है कि देवनानी कंवरलाल मीणा की सदस्यता मामले में शुक्रवार को इस संबंध में अपना निर्णय देंगे। कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा हुई है। 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर विधायक की सदस्यता समाप्ति का प्रावधान है।

फैसले का इंतजार

इससे पूर्व 21 मई को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा के मामले में राज्य के महाधिवक्ता को तुरंत अपनी विधिक राय विधानसभा सचिवालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। स्पीकर देवनानी ने कहा है कि एक-दो दिन में महाधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त होते ही विधायक मीणा की विधानसभा सदस्यता को लेकर तत्काल विधि सम्मत निर्णय किया जाएगा।

पुन: सुनवाई याचिका पर टिकी है नजर

झालावाड़ जिले की मनोहरथाना एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर करने के बाद भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा अकलेरा उपकारागृह में सजा काट रहे हैं। उपकारागृह अकलेरा के कार्यवाहक जेलर चंद्रशेखर के अनुसार, विधायक कंवर लाल मीणा को बुधवार को जेल पहुंचने के बाद सामान्य बैरक में अन्य 35 कैदियों के साथ रखा गया। गुरुवार सुबह नियमानुसार उन्हें जल्दी उठाया गया। गौरतलब है कि अब उनके समर्थकों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में लंबित विशेष पुन: सुनवाई याचिका पर टिकी हैं।

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ऐसे फंसे कंवरलाल मीणा

गौरतलब है कि कंवरलाल मीणा के खिलाफ वर्ष 2005 में मनोहर थाने में मामला दर्ज हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने अप्रेल 2018 में साक्ष्य के अभाव में मीणा को बरी किया। लेकिन 14 दिसम्बर 2020 को अकलेरा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई। कंवरलाल की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में निगरानी पेश की गई, जिसे गत 2 मई को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कंवरलाल को तत्काल सरेंडर करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ कंवरलाल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दिया था।

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