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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जयपुर स्थित नाहरगढ़ की पहाडियों से लापता राहुल पाराशर को तलाशने के लिए क्या प्रयास किए? हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव, मानव तस्करी निरोधक यूनिट के अतिरिक्त महानिदेशक सहित अन्य पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा, वहीं राज्य सरकार से 20 सितंबर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने लापता युवक के पिता सुरेश चंद्र शर्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता गिराज प्रसाद शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता के बेटे राहुल और आशीष एक सितंबर को घर से नाहरगढ़ स्थित चरण मंदिर गए लेकिन वापस नहीं लौटे।
अगले दिन पुलिस को पहाड़ी पर आशीष का शव बरामद हुआ, जिसके सिर पर चोट लगी थी। वहीं अभी तक राहुल का पता नहीं चला। याचिका में पुलिस पर आरोप लगाया कि प्रार्थी के बेटों के लापता होने के पहले दिन पुलिस ने उन्हें अपने स्तर पर ही तलाशने को कहा। याचिकाकर्ता को शक है कि किसी ने राहुल को कैद कर रखा हैं। ऐसे में पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि वह उसे तलाश कर कोर्ट में पेश करें। इस पर कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की।
जयपुर के नाहरगढ़ में जंगल में लापता हुए, शास्त्री नगर निवासी राहुल शर्मा का करीब 200 घंटे बाद भी सुराग नहीं लग सका। शुरुआत में तीन दिन तक 300-300 लोगों की टीम जंगल में राहुल शर्मा की तलाश में जुटी थी। परिजन, पुलिस, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जवानों ने जंगल में राहुल को
तलाशा, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, थर्मल इमेजिंग सहित अन्य संसाधनों से भी तलाश की। सोमवार को भी पुलिस, सिविल डिफेंस, परिजन जंगल में सर्च करने में जुटे थे लेकिन राहुल का पता नहीं चल सका। पुलिस नाहरगढ़ जंगल से बाहर निकलने वाले सभी मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।
Updated on:
10 Sept 2024 08:49 am
Published on:
10 Sept 2024 08:40 am
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