5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

घर के पास लग रहा मोबाइल टॉवर तो नहीं कर सकेंगे विरोध, सरकार ने निकाला आदेश

राजस्थान में अब कहीं भी लग सकता है मोबाइल टावर, 5जी मेबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर की आड़ में सरकार ने जनता से छीना अधिकार-अब ना अनुमति-ना ही आपत्ति, नगरीय विकास विभाग ने 5जी को लेकर जारी की गाइडलाइन

less than 1 minute read
Google source verification
mobile tower

घर के पास लग रहा मोबाइल टॉवर तो नहीं कर सकेंगे विरोध, सरकार ने निकाला आदेश

जयपुर। आपके नजदीक निजी मकान, ऑफिस या जमीन पर मोबाइल टावर लग रहा है तो अब आप आपत्ति या विरोध नहीं कर पाएंगे। 5जी मोबाइल तकनीक और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की आड़ में सरकार ने जनता से यह अधिकार छीन लिया है। निजी भवन, इमारत पर मोबाइल टावर व अन्य उपकरण लगाने से पहले जनता की आपत्ति-सुझाव लेने की बंदिश हटा दी गई है। यहां तक की मोबाइल आपरेटर्स को संबंधित अथॉरिटी से अनुमति भी नहीं लेगी होगी। टावर लगाने से पहले अथॉरिटी को केवल सूचना देनी होगी।

नगरीय विकास विभाग ने गाइडलाइन में नए प्रावधान जोड़ शुक्रवार को इसके आदेश जारी कर दिए। टावर लगाने व ओएफसी बिछाने के शुल्क में भी 3 से 5 गुना तक कमी की गई है।

अभी तक यह थी व्यवस्था
मोबाइल टावर लगाने से पहले ऑपरेटर पहले संबंधित अथॉरिटी में आवेदन करता है और फिर अथॉरिटी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करती है। लोगों से 15 दिन में आपत्ति, सुझाव मांगे जाते हैं। निर्धारित प्रावधान की पालना नहीं होने और जनता का भारी विरोध होने पर वहां टावर लगाने की अनुमति नहीं दी जाती।