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Pension Adalat: सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए साल में चार बार लगेगी पेंशन अदालत, पहली पेंशन की तिथि घोषित

Pensioners Welfare: पेंशन मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए सरकार की पहल, वर्ष में चार बार होगी पेंशन अदालत। अब पेंशन प्रकरणों का होगा जल्दी समाधान, सरकार साल में चार बार लगाएगी पेंशन अदालत।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Mar 16, 2026

Education Department Pension: जयपुर. राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए वर्ष में चार बार पेंशन अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में वर्ष 2026 की पहली पेंशन अदालत का आयोजन 27 अप्रैल को किया जाएगा। इस बार आयोजित होने वाली पेंशन अदालत में शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन संबंधी लंबित प्रकरणों का समाधान किया जाएगा।

निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण महेंद्र सिंह भूकर ने बताया कि पेंशन अदालत का आयोजन संभाग स्तर पर किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक पेंशनरों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि जिन सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन प्रकरण किसी कारणवश अभी तक निस्तारित नहीं हो पाए हैं, वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि संबंधित पेंशनर अपने प्रकरण से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र 25 मार्च तक पेंशन विभाग, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों या संबंधित कोषालय में जमा करवा सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर पेंशन अदालत में अधिकारियों द्वारा मौके पर ही प्रकरणों की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जाएगा।

भूकर ने बताया कि पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें पेंशन अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के साथ-साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़ने की सुविधा दी जाएगी। इससे दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों को भी अपनी समस्याएं रखने में आसानी होगी।

उन्होंने बताया कि पेंशन अदालत के लिए निर्धारित आवेदन पत्र शिक्षा विभाग तथा पेंशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। सरकार की इस पहल से शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।