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राजस्थान बना देश का पहला राज्य, बनाया मृत शरीर को सम्मान देने वाला कानून

Rajasthan Became First State of Country : राजस्थान मृत शरीर को सम्मान दिलाने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही इस कानून में प्रावधान है कि शव रखकर प्रदर्शन करना अपराध होगा, जिसके लिए 5 साल तक की सजा होगी।

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Ashok Gehlot

Dead Body Respect law In Rajasthan : मृत शरीर को रखकर प्रदर्शन करना अब अपराध होगा और ऐसे मामलों में 6 माह से 5 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं लावारिश शव के मामले में अंतिम संस्कार से पूर्व मृत व्यक्ति के डीएनए सहित अन्य जानकारी को सुरक्षित रखना सरकार का दायित्व होगा। परिजनों के अंतिम संस्कार नहीं करने पर सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी शव का अंतिम संस्कार करा सकेगा। राज्य सरकार ने इन प्रावधानों से संबंधित राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम-2023 को लागू कर दिया है। इस तरह का कानून लाने वाला राजस्थान संभवत: पहला राज्य है। प्रदेश में वर्ष 2014 से लेकर अब तक 300 से अधिक बार शव रखकर प्रदर्शन किया गया, वहीं अब तक 3200 से अधिक मृत शरीर लावारिस पाए गए।

कानून के खास-खास प्रावधान

- अंतिम संस्कार 24 घंटे में करना होगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट समय सीमा बढ़ा सकेगा।
- परिजन द्वारा शव नहीं लेने पर एक वर्ष, परिजन द्वारा शव रखकर प्रदर्शन करने पर 2 वर्ष की सजा व जुर्माना
- शव रखकर किए जाने वाले प्रदर्शन में बाहरी व्यक्ति के शामिल होने पर उसे 6 माह-5 वर्ष तक सजा व जुर्माना।
- परिजन द्वारा अंतिम संस्कार नहीं करने पर लोक प्राधिकारी अंतिम संस्कार करा सकेगा।
- लावारिश शव का डीएनए प्रोफाइलिंग और आनुवंशिक जेनेटिक डाटा सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि भविष्य में उसकी पहचान की जा सके।

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