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Rajasthan : शिक्षा निदेशालय का सख्त आदेश, छात्रा से बलात्कार का आरोपी शिक्षक निलंबित

Phalodi rape case : फलोदी जिले की एक सरकारी स्कूल में छात्रा को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर बलात्कार करने वाले सरकारी शिक्षक को शिक्षा निदेशालय ने निलंबित कर दिया है।

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Rajasthan Directorate of Education Strict order student rape accused teacher suspended

शिक्षा निदेशालय का सख्त आदेश

Phalodi rape case : फलोदी जिले की एक सरकारी स्कूल में छात्रा को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर बलात्कार करने वाले सरकारी शिक्षक को शिक्षा निदेशालय ने निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि छात्रा के साथ बलात्कार के मामले के बाद गुरुवार को जिला शिक्षाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद शर्मा व सीडीपीओ ने संबंधित स्कूल का निरीक्षण कर वहां के शिक्षकों के बयान लेकर रिपोर्ट तैयार करने के बाद शिक्षा विभाग को भेजी थी। जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा राजस्थान निदेशक ने आदेश जारी कर छात्रा से बलात्कार के मामले में आरोपी शिक्षक को देर शाम निलंबित करने के आदेश जारी किए।

अब की जा रही है आगे कार्रवाई

निलंबन काल में आरोपी शिक्षक का मुख्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सम जैसलमेर किया है। इधर पुलिस थाना में दर्ज मामले में अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि मेडिकल व धारा-164 के बयान की कार्रवाई की जा चुकी है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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बिना सूचना अनुपस्थित, शिक्षक फरार

फलोदी ब्लॉक शिक्षाधिकारी किशोर कुमार बोहरा ने बताया कि छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में नामजद शिक्षक गत 13 मई से बिना बताए अनुपस्थित चल रहा है। ऐसे में शिक्षक को निलंबित करने के साथ ही अनुपस्थित रहने के कारण नोटिस भी जारी किया गया है। शिक्षक के घर पर भी उपस्थित नहीं होने के कारण नोटिस उसके वाट्सएप नबर, जीमेल व उसके घर के पते पर चस्पा करवाया गया है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद से ही शिक्षक फरार है।

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