
पत्रिका न्यूज नेटवर्क/जयपुर/कोटपूतली। Rajasthan Assembly Election 2023: विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन संबंधी कार्यों व गतिविधियों की समयबद्ध पालना के लिए जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलक्टर ने एक दिन पहले जिले के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बैठक में संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों की मॉनिटरिंग करने व असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर पाबंद करने के आदेश दिए थे। विधानसभा क्षेत्र में पिछले पांच साल में 18 हजार 624 नए मतदाता बढे हैं। इससे क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2 लाख 25 हजार 551 हो गई है। इनमें 1 लाख 20 हजार 255 पुरुष व 1 लाख 05 हजार 326 महिलाएं है।
चुनाव में 224 मतदान केन्दों के सुपरविजन व निगरानी के लिए क्षेत्र में 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इनका मतदान केन्दों पर 3 दिन का दौरा बुधवार को समाप्त हो गया। इस दौरान इन्होंने मतदान केंद्रों पर भौतिक सुविधाओं की जायजा रिपोर्ट निर्वाचन अधिकारी मुकुट चौधरी को दी है। चुनाव के लिए गठित मतदान दलों का 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक राजकीय एलबीएस महाविद्यालय परिसर में प्रशिक्षण होगा। मतदान केन्द्रों में से 61 मतदान केंद्र संवेदनशीन व अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। मतदाताओं को जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया अभी चल रही है, इसलिए आने वाले दिनों में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। एसडीएम ने बताया कि एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। इससे वे आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
फैक्ट फाइल
वर्ष/मतदाता/पोलिंग बूथ
2023 में 225551 मतदाता और 224 पोलिंग बूथ बनाए है।
2018 में 206927 मतदाता और 228 पोलिंग बूथ बनाए थे।
2013 में 176992 मतदाता और 205 पोलिंग बूथ बनाए थे।
चालीस लाख खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी
विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा अब 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए की गई है। वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपए थी। राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों की ओर से चुनावी खर्च के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की दरों का निर्धारण किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से चुनाव में प्रत्याशियों की ओर से खर्च की जाने वाली राशि की पड़ताल की जाएगी। चुनाव के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले वाहनों पर होने वाले व्यय के साथ सभाओं और रैलियों में उपयोग की जा रही सामग्री आदि के खर्च का भी ब्यौरा दिया जाना अनिवार्य होगा।
Published on:
28 Sept 2023 12:55 pm
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