
फाइल और AI से बनी फोटो
Dogs Feeding Points : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनसे जुड़ी सुविधाओं के लिए सभी नगर निगम, परिषद और पालिकाओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसमें आवारा पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 की पालना अब अनिवार्य होगी। इसके तहत अब हर वार्ड व क्षेत्र में कुत्तों के लिए भोजन स्थल (फीडिंग प्वाइंट) चिन्हित होंगे। इसके लिए नगरीय निकाय, स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और पशु कल्याण संगठनों से बात करेगा। रेबीज के मामला होने पर भी उसके खाने-पीने की पूरी व्यवस्था की जाएगी।
विभाग के सचिव रवि जैन का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान पहला राज्य है, जिसने आमजन और पशु कल्याण दोनों को लेकर इस तरह के आदेश जारी किए हैं। सभी निकायों को आदेश के 30 दिन के भीतर अनुपालन रिपोर्ट सरकार को भेजनी होगी।
नसबंदी व टीकाकरण : हर शहर में नसबंदी, रेबीज टीका और डिवार्मिंग केंद्र बनेंगे। पकड़े गए कुत्तों का इलाज और टैगिंग कर उन्हें उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। ऑपरेटिंग रूम थिएटर और एबीसी केन्द्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
प्रशिक्षित टीम ही पकड़ सकेगी
केवल प्रशिक्षित कर्मी ही जाल या हाथ से कुत्ते पकड़ेंगे।
स्टरलाइजेशन की आयु सीमा
छह माह से कम आयु के किसी भी कुत्ते का स्टरलाइजेशन नहीं किया जाएगा।
निगरानी कमेटी
हर शहर में एनजीओ सदस्य और पशु कल्याण कार्यकर्ताओं की समिति बनेगी, जो नियमित समीक्षा करेगी।
रिकॉर्ड
नसबंदी, टीकाकरण, मृत्यु भोजन का रिकॉर्ड अनिवार्य होगा।
भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के आदेशानुसार प्रति कुत्ता पकड़ने के लिए 200 रुपए और नसबंदी, भोजन एव ऑपरेशन के बाद देखभाल के लिए 1450 रुपए निर्धारित हैं।
Published on:
27 Aug 2025 09:04 am
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