
NPS amount Withdrawal Matter: जयपुर। राज्य सरकार ने एनपीएस में जमा पैसे निकालने वाले कर्मचारियों से करीब 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में अशोक गहलोत सरकार के समय का फैसला पलट दिया। गहलोत सरकार के समय इन कर्मचारियों को चेतावनी दी गई थी कि एनपीएस से निकाला पैसा नहीं लौटाया तो ओपीएस का लाभ नहीं दिया जाएगा।
वित्त विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर इन कर्मचारियों को राहत दी। आदेश में कहा कि जिन कर्मचारियों ने पैसा नहीं लौटाया है, उनकी राशि सेवानिवृत्ति के समय समायोजित कर ली जाएगी। इन कर्मचारियों से जीपीएफ के समान ब्याज लिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि करीब 90 हजार पुलिसकर्मियों व शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने ओपीएस लागू होने के बाद एनपीएस खाते से करीब 500 करोड़ रुपए निकाल लिए थे, जिनमें करीब चार सौ करोड़ रुपए वापस भी जमा हो गए।
वसूली को लेकर कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें पैसा नहीं लौटाने पर ओपीएस का लाभ नहीं देने के सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। इस पर सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन था, जिस पर शुक्रवार को सरकार ने अपना पुराना निर्णय वापस ले लिया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में करीब 120 याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
Updated on:
06 Oct 2024 05:52 am
Published on:
05 Oct 2024 07:54 am
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