
राजस्थान में नए मोटर व्हीकल एक्ट में अब तक हुए ये संशोधन, इन जुर्मानों से मिली जनता को राहत
जयपुर। केन्द्र का संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट ( New Motor Vehicle Act 2019 ) विवादों के बीच देश में लागू हो चुका है। राजस्थान में अभी एक्ट लागू नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार ( Rajasthan Government ) ने एक्ट में संशोधन करने की बात कही है। कुछ जुर्माने पर राज्य सरकार ने काफी राहत भी दे दी हैं, फिर भी अभी तक एक्ट पूरी तरह से यहां लागू नहीं हो सका है। एक्ट लागू होने के एक महीने बाद भी राजस्थान में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है। परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ( Pratap Singh Khachariyawas ) ने इसे लेकर कहा है कि निकाय चुनाव से पहले एक्ट को राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा।
ये कुछ जुर्मानें हैं जिन्हें राज्य सरकार ने संसोधित किया है
अपराध ------------------ केन्द्र का जुर्माना ----------- राज्य में संशोधित प्रस्ताव
सामान्य अपराध ------------ पहले 500 दूसरा 1500 ----------- 200-500
बिना सीट बैल्ट -----------------1000 --------------------------- 500
दोपहिया वाहन दो से अधिक ---- 1000 --------------------------- 500
रेड लाइट क्रॉस ------------------- 1000-2000 ----------------- 200-500
बिना रजिस्ट्रेशन----------------- 5000-10,000 --------- दोपहिया 2000, भारी-5000
बिना लाइसेंस -------------------- 5000 ------------------ दोपहिया:1000, चारपहिया: 2500
ओवरस्पीड ----------------------- 5000 ------------------ भारी-500, गैरपरिवहन-1000
अयोग्य चालक ------------------ 10,000 ------------------------- 5000
ओवरटेकिंग -------------------- 5000-10,000 ----------------- 1000-2000
स्टॉप लाइन पार करना ---------- 1000-2000 ----------------------- 200
बिना इंश्योरेंस ------------------ 2000-4000 ----------------- दोपहिया-500, भारी वाहन-100, गैरपरिवहन-2000
एक्ट लागू होने के बाद क्या बदलाव आया
-राजधानी सहित प्रदेश में लाइसेंस आवेदक बढ़े हैं। जयपुर में 10 हजार लोग कतार में हैं।
-17 साल के कम आयु के किशोर अब वाहन चलाने से कतराते हैं। उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनना बंद हो गए।
-यातायात पुलिस के चालानों की संख्या में कटौती हो रही है।
-पीयूसी बनवाने वाले वाहनों की संख्या 25 फीसदी बढ़ गई है।
-पुराने वाहनों का खत्म हुआ बीमा बनवाने वालों की संख्या बढ़ गई।
डीजी लॉकर का उपयोग करें
सड़क परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि डीजी लॉकर में रखे गए लाइसेंस और आरसी आदि दस्तावेजों को मूल दस्तावेज की तरह की माना जाएगा। इस संबंध में राजस्थान परिहवन विभाग ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोग एम परिवहन एप और डीजी लॉकर में अपने दस्तावेज सुरक्षित कर रख सकते हैं। जरूरत पडऩे पर यातायात पुलिस को दिखा सकते हैं।
Published on:
01 Oct 2019 08:15 am
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