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राजस्थान हाईकोर्ट ने नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में बदलाव पर लगाई रोक, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

Nahargarh Wildlife Sanctuary: हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में बदलाव पर रोक लगाई। कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और वन विभाग से जवाब-तलब करते हुए विस्तृत हलफनामा मांगा। याचिका में संशोधन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन बताया।

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जयपुर

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Arvind Rao

Sep 26, 2025

Rajasthan High Court

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में बदलाव पर रोक

Nahargarh Wildlife Sanctuary: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजधानी जयपुर स्थित नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, मुख्य सचिव, वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित अन्य से जवाब-तलब किया।


वहीं, अभयारण्य की सीमाओं में बदलाव पर केंद्र सरकार और प्रधान मुख्य वन संरक्षक से विस्तृत हलफनामा मांगा है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने नाहरगढ़ वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं सेवा समिति की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।


याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एनजीटी के आदेश की आड़ लेकर संशोधन के नाम पर नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में बदलाव किया जा रहा है। इसमें कुछ गांवों की भूमि को शामिल नहीं किया गया है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना है।


राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश बिना अभयारण्य की सीमाओं में बदलाव किया जा रहा है, जिससे अभयारण्य को नुकसान होगा। इसके अलावा ईको सेंसिटिव जोन भी प्रभावित होगा। कोर्ट ने जवाब के लिए केंद्र सरकार के नोटिस अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी को और राज्य सरकार से संबंधित नोटिस अतिरिक्त महाधिव€ता बसंत सिंह छाबा को दिलवाए।