
राजस्थान हाईकोर्ट (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: सड़क हादसों में मौत पर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट का दर्द झलक पड़ा। कोर्ट ने इन मौतों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से त्वरित कदम उठाने को कहा। सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा, जब जोधपुर जाते हैं तो महसूस करते हैं कि हाइवे पर सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा।
हाइवे के दोनों ओर दुकानें खुली हैं। कोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र के साथ सड़क सुरक्षा के लिए एक्शन प्लान तलब किया। साथ ही निर्देश दिया कि हाइवे पर सीधे खुलने वाली दुकानों को बंद कराया जाए और सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिससे वहां दोपहिया वाहन चल सकें। अवैध रोड कट बंद कराए जाएं और डीजीपी को टीम बनाकर हाइवे पर पेट्रोलिंग कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने सुनवाई 14 नवंबर तक टालते हुए पालन रिपोर्ट तलब की है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के पत्र के आधार पर स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर गुरुवार को यह अंतरिम आदेश दिया। इस दौरान महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार सड़क हादसों को रोकने का प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, यह अच्छा है। लेकिन हाइवे पर दोनों ओर दुकानें खुल रही हैं, जहां वाहन खड़े रहते हैं। इस समस्या को देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि सीधे हाइवे पर खुलने वाली दुकान का गेट बंद कराया जाए।
हाइवे पर सर्विस लाइन से अतिक्रमण हटाए जाएं और जहां सर्विस या स्लिप लेन नहीं है, वहां बनाए जाएं। आवश्यक हो तो अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल की मदद ली जाए। महाधिवक्ता ने अतिक्रमण के मामले में कार्रवाई के लिए समय देने को कहा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हाइवे पर वाहनों से लेन सिस्टम का पालन कराए और डीजीपी सात दिन में पेट्रोलिंग शुरू करवाएं। इसी दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए जुड़े अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार कार्य कर रही है।
उन्होंने नियमों की पालन का भरोसा दिलाया। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा और अधिवक्ता नमन दाधीच ने सड़क सुरक्षा से संबंधित हाइवे की समस्याओं पर ध्यान दिलाया।
Published on:
07 Nov 2025 07:33 am
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