
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक युवती की इच्छा पर उसे ट्रांसजेंडर के साथ रहने की अनुमति दी है। इस युवती को परिजन ने बंधक बना लिया था, जिस पर कोर्ट ने कहा कि युवती को सुरक्षित तरीके से ट्रांसजेंडर याचिकाकर्ता के साथ जाने दिया जाए।
न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने सोमवार को ट्रांसजेंडर की बंदी प्रत्यक्षीकारण याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया। युवती को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने युवती से उसकी इच्छा पूछी, जिस पर युवती ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के साथ रहना चाहती है।
इस पर कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि युवती और ट्रांसजेंडर याचिकाकर्ता को सुरक्षित उनके इच्छित स्थान पर पहुंचाया जाए। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता नमन माहेश्वरी ने कोर्ट को बताया कि युवती के घर छोड़कर चले जाने पर उसके परिजन ने अक्टूबर, 2023 में चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने उसे परिजन को सौंप दिया।
इसके बाद परिजन ने युवती को बंधक बना लिया। इसके बाद ट्रांसजेंडर ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर युवती को पेश कराने की गुहार की। कोर्ट के आदेश पर सोमवार को पुलिस ने युवती को पेश किया, जिसने कहा कि उसे परिजन ने बंधक बना लिया था।
Published on:
09 Jan 2024 10:41 am
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