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Rajasthan: हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती पर लगाई रोक, कर्मचारी चयन बोर्ड को भी नोटिस, जानें पूरा मामला

Stenographer Recruitment: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रक्रियाधीन स्टेनोग्राफर-निजी सहायक ग्रेड-2 सीधी भर्ती पर रोक लगा दी। साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया।
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Rajasthan High Court

राजस्थान हाईकोर्ट (फोटो- पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रक्रियाधीन स्टेनोग्राफर-निजी सहायक ग्रेड-2 सीधी भर्ती पर रोक लगा दी। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने दिनेश शर्मा व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। साथ ही टाइपिंग की गलतियों में पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देकर नियुक्ति करने के मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया। अब इस मामले में 24 नवंबर को सुनवाई होगी।

प्रार्थीपक्ष की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट को बताया गया कि फरवरी 2024 में 400 से अधिक पदों के लिए स्टेनोग्राफर-निजी सहायक ग्रेड-2 सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। चयन के लिए टाइपिंग में 20 प्रतिशत तक गलतियों की छूट होती है और पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने पर पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दिए जाने का प्रावधान है।

अपात्रों को पांच फीसदी छूट देने को दी गई थी चुनौती

हाल ही सामने आया कि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी चयनित होने के बावजूद टाइपिंग में 25 प्रतिशत तक गलतियां करने वालों को नियुक्ति देने पर विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने याचिका पर जवाब के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।