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Rajasthan: 1865 करोड़ में बना गिरल थर्मल पावर प्लांट 580 करोड़ में बेचने की तैयारी, जानें क्या है वजह

गिरल थर्मल पावर प्लांट की बिक्री और 1100 मेगावाट के नए प्लांट की योजना पर रोक लग गई है। उत्पादन निगम ने अधूरे प्रस्ताव, ईंधन आपूर्ति की अस्पष्टता और वित्तीय प्रबंधन की कमी के चलते विद्युत विनियामक आयोग से दायर याचिका वापस ली।

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जयपुर

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Arvind Rao

Nov 13, 2025

Giral Thermal Power Plant

Giral Thermal Power Plant (Patrika Photo)

जयपुर: गिरल थर्मल पावर प्लांट एक बार फिर सुर्खियों में है। उत्पादन निगम ने वर्षों से बंद पड़े 250 मेगावाट के इस प्लांट को बेचने और इसके साथ 1100 मेगावाट का नया प्लांट लगाने की तैयारी कर ली थी।

इसके लिए विद्युत विनियामक आयोग में याचिका भी दायर दी गई, लेकिन अब निगम खुद ही यह याचिका वापस ले रहा है। अफसर-इंजीनियरों के अधूरे होमवर्क और बड़ी लापरवाही के कारण यह स्थिति बनी है।

सूत्रों के मुताबिक, निगम ने आयोग को याचिका वापस लेने के लिए पत्र भेजा है। जबकि इस मामले में 14 नवंबर को जनसुनवाई तय है। अफसर प्रस्ताव में जो कमी है, उसे सुधारने का तर्क दे रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि बिना ईंधन व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन के योजना तैयार करने से सवाल खड़े हो रहे हैं। यह प्लांट बाड़मेर में है और वर्ष 2016 से बंद है।

2000 करोड़ का घाटा, जनता पर भार

प्लांट वर्ष 2016 से बंद है, लेकिन फिक्स्ड चार्जेज देने पड़ रहे हैं। घाटा बढ़ता जा रहा है। अभी तक करीब 2000 करोड़ रुपए का घाटा (संचित नुकसान) हो चुका है। खास यह है कि इसमें प्लांट बेचने की न्यूनतम दर 580 करोड़ रुपए रखी गई। जबकि, प्लांट का निर्माण 1865 करोड़ की लागत से किया गया था।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के मानदंड के अनुसार, प्लांट की कुल उत्पादन क्षमता के अनुपात में 75 प्रतिशत बिजली उत्पादन नहीं होता है तो उस इकाई को घाटे में माना जाता है। गिरल प्लांट में 2009 से 2016 के बीच 15 से 30 प्रतिशत तक ही बिजली उत्पादन होता रहा।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट नजरअंदाज

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान के अनुसार, राजस्थान की बिजली की मांग वर्ष 2031-32 तक मौजूदा और स्वीकृत प्रोजेक्ट्स से पूरी हो जाएगी। इसी आधार पर प्राधिकरण ने बिजली आकलन रिपोर्ट में संशोधन करके बिजली की अतिरिक्त मांग घटाकर करीब 1600 मेगावाट ही कर दी है।

लिग्नाइट आपूर्ति पर नहीं थी स्पष्टता

निगम ने प्रस्ताव में बताया कि नए प्लांट को चलाने के लिए जलिपा और कपूरड़ी खदानों से लिग्नाइट लिया जाएगा। लेकिन ये दोनों खदान पहले से ही निजी कंपनी को आवंटित हैं। याचिका में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि निगम इन खदानों से ईंधन कैसे और किस तरह लेगा।

विद्युत विनियामक आयोग के कुछ ऑब्जर्वेशन हैं, उनके अनुसार प्रस्ताव तैयार करेंगे। इसलिए याचिका वापस ले रहे हैं। दोबारा याचिका लगा देंगे। फिलहाल, यही जानकारी दी जा सकती है।
-संजय सनाढ्य, निदेशक (तकनीकी), राज्य विद्युत उत्पादन निगम


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