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Rajasthan : वाहन चालकों को बड़ी राहत, केवाइवी का पालन नहीं करने पर बंद नहीं होगा फास्टैग

Rajasthan : राजस्थान के वाहन चालकों को बड़ी राहत। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आइएचएमसीएल) के संशोधित आदेश के अनुसार केवाइवी का पालन नहीं करने वाले वाहनों के लिए फास्टैग सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी।

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फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान के वाहन चालकों को बड़ी राहत। एनएचएआइ ने फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए अपने वाहन को जानें (केवाइवी) प्रक्रिया को सरल बनाया है। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आइएचएमसीएल) के संशोधित आदेश के अनुसार केवाइवी का पालन नहीं करने वाले वाहनों के लिए फास्टैग सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी और वाहन उपयोगकर्ताओं को केवाइवी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे।

नए केवाइवी दिशा-निर्देश, साइड तस्वीरें अब जरूरी नहीं

नए केवाइवी दिशा-निर्देशों के तहत कार/जीप/वैन की साइड तस्वीरें अब जरूरी नहीं होंगी। केवल नंबर प्लेट और फास्टैग वाली सामने की तस्वीर अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही वाहन उपयोगकर्ता द्वारा वाहन संख्या, चेसिस संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करने पर वाहन से आरसी विवरण स्वचालित रूप से प्राप्त करने का प्रावधान भी किया जाएगा।

केवाइवी प्रक्रिया पूरी करने में सहायता करेगा बैंक

एक ही मोबाइल नंबर पर कई वाहन पंजीकृत हैं, तो उपयोगकर्ता उस वाहन का चयन कर सकेगा, जिसके लिए वह केवाइवी पूरा करना चाहता है। यदि किसी उपयोगकर्ता को किसी भी कारण से दस्तावेज अपलोड करने में कठिनाई होती है तो फास्टैग जारीकर्ता बैंक ग्राहक से संपर्क करेगा और केवाइवी प्रक्रिया पूरी करने में सहायता करेगा।

हेल्पलाइन नंबर 1033 पर दर्ज करा सकते है शिकायत

ग्राहक अपने बैंक के साथ केवाइवी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं।

पत्रिका ने प्रकाशित की थी खबर

राजस्थान पत्रिका के गुरुवार को 'केंद्र का नया नियम….केवाइसी के बाद अब केवाइवी का नया झटका, फास्टैग यूजर की बढ़ी परेशानी' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसमें वाहन चालकों को आ रही परेशानी का जिक्र करते हुए केवाइवी की जटिल प्रक्रिया से आ रही समस्या को बताया गया था। इस खबर के प्रकाशित होते ही एनएचएआई ने केवाइवी नियमों का सरलीकरण कर दिया।