
जयपुर। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। यह उन अभिभावकों के लिए सुनहरा अवसर है जो अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आर्थिक कारणों से महंगे स्कूलों में प्रवेश नहीं दिला सकते। शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत एडमिशन प्रक्रिया की घोषणा कर दी है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च से 7 अप्रैल तक किए जा सकेंगे।
इस योजना के तहत पीपी 3 प्लस (3 से 4 वर्ष) और पहली कक्षा (6 से 7 वर्ष) में बच्चों का प्रवेश होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 9 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी, जिससे चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी होगी। चयनित अभिभावकों को 9 से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके बाद, स्कूल प्रशासन को 21 अप्रैल तक आवेदन पत्रों की जांच पूरी करनी होगी।
आरटीई एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन की प्रक्रिया सरल और निशुल्क है, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। वे अभिभावक जो अपने बच्चों को इस योजना के तहत दाखिला दिलाना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए, ताकि वे इस अवसर से वंचित न रह जाएं।
आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह योजना शिक्षा में समानता लाने और सभी वर्गों को शिक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभिभावकों को चाहिए कि वे समय पर आवेदन करें और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं।
Published on:
25 Mar 2025 09:42 am
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